सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सहायता सेवाओं तक पहुंच के लिए दिए दिशा निर्देश – “गरीबों को दी जाने वाली कानूनी सहायता, गरीब कानूनी सहायता नहीं होनी चाहिए”

सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी सहायता सेवाओं तक पहुंच के लिए निर्देश जारी किए हैं और टिप्पणी की है कि गरीबों को दी जाने वाली कानूनी सहायता खराब कानूनी सहायता नहीं होनी चाहिए।

न्यायालय मुख्य रूप से केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रहा था कि किसी भी कैदी को जेल में भीड़भाड़ और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहने के कारण यातना, क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार या दंड का सामना न करना पड़े।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा, “एनएएलएसए ने कहा है कि जिन दोषियों ने अपील नहीं की है, उनके साथ नियमित बातचीत चल रही है और उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में सूचित किया गया है और (i), (x), (xi) श्रेणियों में आने वाले दोषी अपने अधिकारों के बारे में नियमित रूप से जेवीएल के साथ बातचीत कर रहे हैं। डीएलएसए पीएलएसी का मासिक निरीक्षण भी कर रहे हैं। डी.एल.एस.ए. की आवधिक रिपोर्ट एस.एल.एस.ए. को प्रस्तुत की जानी है, तथा एस.एल.एस.ए. समय-समय पर एन.ए.एल.एस.ए. को रिपोर्ट भेज रहे हैं।

विद्वान न्यायमित्र श्री विजय हंसारिया की चिंता का एन.ए.एल.एस.ए. द्वारा समुचित समाधान किया गया है।

जैसा कि कहा गया – “गरीबों को दी जाने वाली कानूनी सहायता, घटिया कानूनी सहायता नहीं होनी चाहिए।”

वरिष्ठ अधिवक्ता (न्यायमित्र) विजय हंसारिया तथा के. परमेश्वर याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए, जबकि अधिवक्ता रश्मि नंदकुमार प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुईं।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि –

रिट याचिका में इस बात का समर्थन किया गया कि अपनी स्वतंत्रता से वंचित सभी व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए, तथा उनकी अंतर्निहित गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए, तथा भीड़भाड़ वाली जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए एक स्थायी तंत्र बनाने की प्रार्थना की गई।

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इससे पहले मई 2024 में न्यायालय के आदेश में मोटे तौर पर दो मुद्दों की पहचान की गई थी – एक खुले सुधार संस्थानों से संबंधित और दूसरा जेल में वकीलों द्वारा मुलाकात के तौर-तरीकों के संबंध में ताकि योग्य जेल कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित की जा सके। जब सितंबर 2024 में मामला लिया गया था, तो प्रतिवादियों के वकील द्वारा योग्य जेल कैदियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता तक पहुंच के पहलू पर एक विस्तृत नोट रिकॉर्ड पर रखा गया था।

इस मामले के उपरोक्त संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “इस न्यायालय ने माना है कि राज्य की कीमत पर गरीबों और निर्धनों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता अनुच्छेद 21 के तहत एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, भले ही वह व्यक्ति स्वयं कानूनी सहायता न मांगे।”

इसलिए न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए –

  • विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के संवैधानिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समान गति से काम करना जारी रखेंगे।
  • एनएएलएसए (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) एसएलएसए (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) और डीएलएसए (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) के सहयोग से यह सुनिश्चित करेगा कि कैदियों को विधिक सहायता सेवाओं तक पहुंच और पीएलएसी (जेल विधिक सहायता क्लीनिक) के कामकाज पर एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) व्यवहार में कुशलतापूर्वक संचालित हो।
  • विभिन्न स्तरों पर एलएसए पीएलएसी की निगरानी को मजबूत करने और समय-समय पर उनके कामकाज की समीक्षा करने के तरीके अपनाएंगे।
  • एलएसए समय-समय पर सांख्यिकीय डेटा को अपडेट करेंगे और परिणामों का विश्लेषण करने के बाद, सामने आने वाली कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे।
  • सभी स्तरों पर एलएसए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी सहायता बचाव परामर्शदाता प्रणाली, जो एक अग्रणी उपाय है, अपनी पूरी क्षमता से काम करे। इस संबंध में, कानूनी सहायता बचाव परामर्शदाताओं के काम का समय-समय पर निरीक्षण और लेखा परीक्षा की जानी चाहिए।
  • कानूनी सहायता तंत्र के कामकाज की सफलता के लिए जागरूकता महत्वपूर्ण है और इसलिए, एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और समय-समय पर इसे अपडेट किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एलएसए द्वारा प्रचारित विभिन्न लाभकारी योजनाएं देश के कोने-कोने तक और विशेष रूप से उन लोगों तक पहुंचे जिनकी शिकायतों को दूर करने के लिए इसे शुरू किया गया है। राज्यों में स्थानीय भाषाओं सहित पर्याप्त साहित्य और उचित प्रचार पद्धतियां शुरू की जानी चाहिए ताकि न्याय के उपभोक्ता जिनके लिए योजनाएं हैं, वे इसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकें।
  • कानूनी सहायता की उपलब्धता के संदेश को फैलाने के लिए पूरे देश में जागरूकता पैदा करने के उपाय किए जा सकते हैं।
  • एलएसए समय-समय पर अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी [यूटीआरसी] के लिए एसओपी-2022 की समीक्षा और अद्यतन करेंगे।
  • यूटीआरसी द्वारा पहचाने गए व्यक्तियों की कुल संख्या और रिहाई के लिए अनुशंसित व्यक्तियों की संख्या के बीच भारी अंतर पर गौर किया जाना चाहिए और पर्याप्त सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए।
  • मुकदमे-पूर्व सहायता के लिए नालसा द्वारा स्थापित “गिरफ्तारी-पूर्व, गिरफ्तारी और रिमांड चरण ढांचे में न्याय तक शीघ्र पहुंच” का परिश्रमपूर्वक पालन किया जाना चाहिए और ढांचे के तहत किए गए कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।
  • एलएसए द्वारा विभिन्न स्तरों पर उन दोषियों के साथ समय-समय पर बातचीत की जानी चाहिए जिन्होंने अपील नहीं की है और दोषियों को मुफ्त कानूनी सहायता के उनके अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
  • जेल विजिटिंग वकीलों (जेवीएल) और पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) के साथ समय-समय पर बातचीत की जानी चाहिए ताकि उनके ज्ञान को अद्यतन किया जा सके ताकि पूरी प्रणाली पूरी तरह से कुशलतापूर्वक काम कर सके।
  • मुकदमे-पूर्व सहायता में शामिल वकीलों और कानूनी सहायता बचाव परामर्शदाता सेट-अप से जुड़े लोगों की सतत शिक्षा के लिए एलएसए द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए।
  • यदि पहले से रिपोर्ट नहीं की गई है तो डीएलएसए द्वारा एसएलएसए को और एसएलएसए द्वारा नालसा को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। नालसा को पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना चाहिए जिससे केंद्रीय स्तर पर नालसा एक बटन पर क्लिक करके नियमित आधार पर एसएलएसए और डीएलएसए द्वारा किए गए अपडेट का विवरण प्राप्त कर सके।
  • भारत संघ और राज्य सरकारें एलएसए द्वारा किए गए उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर उन्हें अपना सहयोग और सहायता प्रदान करना जारी रखेंगी।
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तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया और रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह अपने फैसले की एक प्रति देश के सभी उच्च न्यायालयों को भेजे।

वाद शीर्षक – सुहास चकमा बनाम भारत संघ एवं अन्य।

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