सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा ‘विलंब के आधार’ पर अंतिम लाभ और पेंशन की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया है और मामले को गुण-दोष के आधार पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है।
दिनांक 24.01.2022 के आदेश द्वारा, गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आर/विशेष सिविल आवेदन संख्या 364/2022 में उक्त विशेष सिविल आवेदन को देरी के आधार पर खारिज कर दिया। अपीलकर्ता ने 05.09.2014 को आदेश पारित होने के सात साल बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और इसलिए, उच्च न्यायालय का तर्क था कि न्यायालय में जाने में देरी हुई। उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने आर/लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 262/2022 प्रस्तुत की। दिनांक 28.06.2022 के आदेश द्वारा, गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपील के साथ-साथ विशेष सिविल आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले से निपटने में सही निर्णय लिया था और उच्च न्यायालय विशेष सिविल आवेदन दायर करने में देरी और लापरवाही के आधार पर अपील पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं था। इसलिए, यह अपील।
अपीलकर्ता ने अंतिम लाभ और पेंशन की मांग करते हुए 2022 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और 2014 के आदेश को चुनौती देने में सात साल की देरी के कारण उसे शुरू में राहत देने से इनकार कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा, “हमने आरोपित आदेश(ओं) और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आलोक में बार में पेश की गई दलीलों पर विचार किया है। हम पाते हैं कि पेंशन का भुगतान एक इनाम नहीं बल्कि एक आवर्ती घटना है, जैसा कि डी.ए. देसाई, जे. ने डी.एस. नकारा और अन्य बनाम भारत संघ: (1983) 1 एससीसी 305: एआईआर 1983 एससी 130 में कहा है।”
उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें देरी और लापरवाही को खारिज करने के वैध कारण बताए गए थे।
हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पेंशन भुगतान आवर्ती अधिकार हैं और इन्हें केवल प्रक्रियात्मक आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि ऐतिहासिक मामले डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ (1983) में स्पष्ट किया गया है। नकारा में न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई की टिप्पणी ने इस बात पर जोर दिया कि पेंशन महज ग्रेच्युटी नहीं बल्कि आवर्ती दायित्व है।
अपीलकर्ता की ओर से पेश एओआर अजय कुमार ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि प्रत्येक मासिक पेंशन उपार्जन से कार्रवाई का एक नया कारण बनता है। इसके विपरीत, प्रतिवादी राज्य की ओर से पेश एओआर दीपन्विता प्रियंका ने दावा किया कि अपीलकर्ता की वर्षों से चुप्पी इस बात का संकेत है कि उसने 2014 के आदेश को स्वीकार कर लिया है, जिससे अपील की वैधता को चुनौती दी गई है।
न्यायालय ने कहा, “इन परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा विलम्ब और लापरवाही के आधार पर विशेष सिविल आवेदन को खारिज करना सही नहीं था। इसके बजाय, उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता के मामले पर गुण-दोष और लागू नियमों के आधार पर विचार करना चाहिए था और अपीलकर्ता के पेंशन और अन्य टर्मिनल लाभों के लिए अधिकार के आधार पर मामले का फैसला करना चाहिए था।”
तदनुसार, न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया।
न्यायालय ने आदेश दिया “इसलिए, उपर्युक्त कारण से, हम विवादित आदेश को रद्द करते हैं और अपीलकर्ता द्वारा दायर विशेष सिविल आवेदन संख्या 364/2022 पर पुनर्विचार के लिए मामले को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश को भेजते हैं। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त पुनर्विचार शीघ्रता से और कानून के अनुसार किया जाएगा। वर्तमान अपील को उपरोक्त शर्तों के अनुसार स्वीकार किया जाता है और उसका निपटारा किया जाता है”।
वाद शीर्षक – स्टारपयाल नटराजन अय्यर बनाम गुजरात राज्य और अन्य।
वाद टाइटल – एसएलपी (सी) संख्या 19195/2022