Supreme Court

स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता समूह तमिलनाडु में प्लांट बंद करने के खिलाफ रिव्यू याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने तमिलनाडु Tamilnadu के थूथुकुडी में वेदांता समूह की तरफ से अपने तांबा गलाने वाले संयंत्र Copper Melting Plant को बंद करने के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 29 फरवरी को स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को रेखांकित करते हुए थूथुकुडी में अपने तांबा गलाने वाले संयंत्र को फिर से खोलने के लिए वेदांता Vedanta की याचिका को खारिज कर दिया था, जो मई 2018 से प्रदूषण संबंधी चिंताओं के कारण बंद है।

प्लांट मई 2018 से बंद है, जब इसके कारण कथित प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ (अब सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने समीक्षा याचिका को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के वेदांता के आवेदन को भी खारिज कर दिया।

पीठ ने 22 अक्तूबर के अपने आदेश में कहा, समीक्षा याचिकाओं का अवलोकन करने के बाद, रिकार्ड में कोई त्रुटि नजर नहीं आती। सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा का कोई मामला स्थापित नहीं हुआ है।

इसलिए, समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

ALSO READ -  इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहली बार कंप्यूटर ने नियुक्त किए 225 न्यायिक अधिकारी, जानें कैसे मिली पोस्टिंग
Translate »
Scroll to Top