ICC के सदस्यों को उत्पीड़न से सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वो बिना डरे Sexual Harassment की शिकायतों पर फैसला कर सके

ICC के सदस्यों को उत्पीड़न से सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वो बिना डरे Sexual Harassment की शिकायतों पर फैसला कर सके

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार CENTRAL GOVERNMENT से एक जनहित याचिका PIL पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत पर फैसला करते समय आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के सदस्यों को प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।

याचिकाकर्ता जानकी चौधरी और ओल्गा टेलिस जो मुंबई के रहने वाले है ने कहा कि एक निजी कंपनी में महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए अपने कर्तव्यों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करने के लिए, ICC के सदस्यों को उत्पीड़न से सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे बिना किसी डर और पक्षपात के यौन उत्पीड़न sexual harassment की शिकायतों पर फैसला कर सकें।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग को नोटिस जारी किए और चार सप्ताह में जवाब मांगा।

संसद ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न Sexual Harassment of Women at Workplace (रोकथाम, निषेध और निवारण Prevention, Prohibition and Redressal) ) अधिनियम 2013 Act in 2013 में पारित किया था, लगभग 16 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश निर्धारित किए और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए ICC को प्रावधान किया।

जानकी चौधरी ने पीठ को बताया कि एक पूर्व कॉर्पोरेट कार्यकारी और यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति की प्रमुख के रूप में, उन्हें “अनुचित और पक्षपातपूर्ण व्यवहार का प्रत्यक्ष अनुभव है जो ICC के सदस्य के साथ किया जा सकता है”।

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“ICC सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्हें उन कठिनाइयों और चुनौतियों का एहसास हुआ जिनका सामना उन्हें और उनके सहकर्मियों (ICC में) को करना पड़ा, जिन्होंने (यौन उत्पीड़न के माध्यम से) अन्याय का शिकार हुए लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की ज़िम्मेदारी उठाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से, उन्हें (ICC सदस्यों को) मनमाने व्यवहार (प्रबंधन से) के खिलाफ़ सुरक्षा का कोई अधिकार नहीं दिया गया,” याचिका में कहा गया।

याचिका में कहा गया “ICC सदस्यों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की कमी शिकायत समाधान प्रक्रिया की प्रभावशीलता और निष्पक्षता के बारे में चिंताएँ पैदा करती है, जो संगठनों में यौन उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए भय और अनिच्छा की संस्कृति में योगदान देती है”।

प्रस्तुत याचिका में कहा गया है-

“यदि वे वरिष्ठ प्रबंधन की इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय लेते हैं, तो उन्हें उत्पीड़न और प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है, जैसे अनुचित बर्खास्तगी और पदावनत।” याचिका में तर्क दिया गया है कि निजी कंपनियों में आईसीसी सदस्यों के साथ न्यायाधीशों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए और यौन उत्पीड़न की शिकायतों में उनके निर्णयों को प्रबंधन द्वारा प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने का कारण कभी नहीं बनने दिया जाना चाहिए।

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