सिख फॉर जस्टिस को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित, UAPA ने केंद्र के फैसले की पुष्टि की

सिख फॉर जस्टिस को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित, UAPA ने केंद्र के फैसले की पुष्टि की

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) न्यायाधिकरण ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के नेतृत्व वाले सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित करने वाली केंद्र की 8 जुलाई की अधिसूचना की पुष्टि की है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को एसएफजे के खिलाफ केंद्र के सबूतों को पुख्ता पाया। सबूतों में सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं की भर्ती और उन्हें कट्टरपंथी बनाना, हथियारों और विस्फोटकों की खरीद के लिए तस्करी नेटवर्क के माध्यम से आतंकवाद को वित्तपोषित करना, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित राजनीतिक हस्तियों को मौत की धमकी देना और सेना में सिख सैनिकों के बीच विद्रोह भड़काने का प्रयास करना जैसी गतिविधियों को उजागर किया गया।

न्यायमूर्ति मेंदीरत्ता ने सबूतों को विश्वसनीय माना, विशेष रूप से बब्बर खालसा इंटरनेशनल सहित अंतरराष्ट्रीय खालिस्तानी आतंकवादी और अलगाववादी समूहों के साथ एसएफजे के संबंधों को। न्यायाधिकरण ने एसएफजे के पाकिस्तान की आईएसआई से संबंधों और पंजाब में उग्रवाद को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयासों को भी नोट किया।

गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने हाल ही में एक गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) न्यायाधिकरण का गठन किया है, ताकि यह जांच की जा सके कि प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक समूह एसएफजे को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं। 8 जुलाई को, गृह मंत्रालय ने एसएफजे को गैरकानूनी संगठन घोषित करने की अवधि को 10 जुलाई, 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया।

गृह मंत्रालय ने इससे पहले 2019 में एसएफजे पर इसी तरह का प्रतिबंध लगाया था। मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंध को बढ़ाते हुए समूह की “भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के उद्देश्य से राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों” में संलिप्तता का हवाला दिया।

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गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, एसएफजे भारत की आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त था, जिसमें भारतीय क्षेत्र से एक संप्रभु खालिस्तान बनाने के लिए पंजाब और अन्य जगहों पर हिंसक उग्रवाद और उग्रवाद का समर्थन करना शामिल था।

अधिसूचना में आगे आरोप लगाया गया कि एसएफजे आतंकवादी संगठनों और कार्यकर्ताओं के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है, तथा भारत की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों सहित अलगाववादी गतिविधियों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित और सहायता करता है।

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