अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को दी जमानत

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी।

न्यायालय ने सुनवाई में क्या कहा?

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने आदेश दिया कि मिशेल को दी गई जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट निर्धारित करेगा

वर्तमान में क्रिश्चियन मिशेल एम्स में अपने कूल्हे की सर्जरी (हिप रिप्लेसमेंट) के लिए भर्ती हैं। कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि वह अपना पासपोर्ट नवीनीकृत करवाकर उसे जमा कराएं

पीठ ने अपने आदेश में कहा,
“मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता को 2018 में प्रत्यर्पित किया गया था और वह पिछले छह वर्षों से हिरासत में है… हम ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों पर जमानत देने के इच्छुक हैं।”

सीबीआई के विरोध पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सीबीआई की ओर से जमानत का विरोध किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
“आप 25 साल में भी इस मुकदमे का निपटारा नहीं कर पाएंगे (न्याय प्रक्रिया की धीमी गति की ओर इशारा करते हुए)।”

छह साल से जेल में बंद हैं मिशेल

मिशेल के वकील एडवोकेट अल्जो के. जोसेफ ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल छह वर्षों से जेल में बंद हैं

उनकी प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामले में जमानत याचिका अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है।

अगस्ता वेस्टलैंड मामला: क्या है आरोप?

क्रिश्चियन मिशेल को 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था यह मामला ₹3,600 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है, जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार हुआ था।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 सितंबर 2024 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

2018 में हुआ था प्रत्यर्पण

भारत सरकार ने दुबई में प्रत्यर्पण केस जीतने के बाद 2018 में मिशेल को भारत लाया था

अब देखना होगा कि ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत की किन शर्तों को निर्धारित करता है और ईडी द्वारा दर्ज मामले में उन्हें राहत मिलती है या नहीं

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