उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों पर लोकपाल की अधिकारिता के मामले में सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल को करेगा सुनवाई

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उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों पर लोकपाल की अधिकारिता के मामले में सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली | विधिक संवाददाता
सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि 30 अप्रैल 2025 को वह इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई करेगा कि क्या लोकपाल को वर्तमान में पदस्थ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध आई शिकायतों की सुनवाई करने का अधिकार है

यह मामला न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की तीन-न्यायाधीशों की विशेष पीठ के समक्ष पेश हुआ। पीठ ने कहा:

“हमें इस पर कम से कम दो घंटे की बहस की आवश्यकता होगी… अगर बुधवार को सुनवाई पूरी नहीं हो पाती, तो इसे गुरुवार को जारी रखेंगे।”

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला एक स्वतः संज्ञान (suo motu) याचिका से जुड़ा है, जो लोकपाल द्वारा 27 जनवरी को पारित आदेश के विरुद्ध शुरू हुई थी। इसमें एक कार्यरत अतिरिक्त न्यायाधीश पर आरोप था कि उन्होंने राज्य के एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश को प्रभावित करने का प्रयास किया, ताकि एक निजी कंपनी को लाभ मिल सके — जो कि उस न्यायाधीश की वकालत के समय की पूर्व क्लाइंट थी।

सुप्रीम कोर्ट की चिंता और पूर्व आदेश:

20 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश पर स्थगन (stay) देते हुए इसे “अत्यंत गंभीर और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित” बताया। कोर्ट ने केंद्र सरकार, लोकपाल रजिस्ट्रार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया था।

18 मार्च को, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे की गंभीरता से जांच करेगा कि क्या लोकपाल अधिनियम, 2013 के तहत कार्यरत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शामिल किया जा सकता है

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मुख्य पक्षों की दलीलें:

  • केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कार्यरत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोकपाल की अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आते
  • कोर्ट ने मामले में सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार को अमाइकस क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त किया है।

लोकपाल का रुख:

27 जनवरी 2025 को पारित आदेश में, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाले लोकपाल पीठ ने कहा कि:

“हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने केवल एक प्रश्न का निवारण किया है — कि क्या संसद द्वारा स्थापित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 2013 अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत आते हैं — और इसका उत्तर हमने सकारात्मक दिया है।”

लोकपाल ने यह भी जोड़ा:

“यह मान लेना बहुत भोला होगा कि ‘कोई व्यक्ति’ की परिभाषा में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं आएगा।”

हालांकि, लोकपाल ने मामले की मेरिट (तथ्यात्मक जांच) में अभी कोई दखल नहीं दिया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्देश की प्रतीक्षा में मामले की आगे की कार्यवाही चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी थी।

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