ADJ उत्तम आनंद की मौत के मामले में जानकारी देने पर 5 लाख रुपये का ईनाम देगी CBI

ADJ उत्तम आनंद की मौत के मामले में जानकारी देने पर 5 लाख रुपये का ईनाम देगी CBI

नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (C.B.I.) ने धनबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) उत्तम आनंद की मौत से संबंधित किसी भी जानकारी देने पर 5 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है।

CBI सीबीआई ने एक नोटिस में कहा, “यदि किसी व्यक्ति को उत्तम आनंद की हत्या से संबंधित किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वह कृपया स्पेशल क्राइम-1, सीबीआई, नई दिल्ली या कैंप सीएसआईआर सत्कार गेस्ट हाउस, धनबाद को सूचित कर सकता है।

अपराध से संबंधित सार्थक जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा।”

नोटिस में कहा गया है, “सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।”

सीबीआई ने झारखंड सरकार JHARKHAND GOVERNMENT के अनुरोध पर धनबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में चार अगस्त को मामला दर्ज कर एसआईटी का गठन किया था। मामले की जांच के लिए 20 सदस्यीय एसआईटी धनबाद में डेरा डाले हुए है।

इससे पहले धनबाद पुलिस DHANBAD POLICE ने आनंद की पत्नी की शिकायत पर एक अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उत्तम आनंद की 28 जुलाई को सुबह की सैर के दौरान एक ऑटो-रिक्शा की चपेट में आने से मौत हो गई थी।

सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद झारखंड सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था, लेकिन, बाद में उसने मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

ऑटो रिक्शा चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा समेत कुल 17 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद भी विशेष जांच दल के पास अब तक कोई जानकारी नहीं है।

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झारखंड उच्च न्यायालय JHARKHAND HIGH COURT ने मंगलवार को CBI सीबीआई को न्यायाधीश की मौत की जांच जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया, ताकि कोई सबूत नष्ट न हो।

अदालत ने राज्य सरकार को सीबीआई को सभी रसद सहायता और दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

अदालत ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक को राज्य में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके घरों पर सुरक्षा गाडरें की तैनाती सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। यह प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के बारे में भी जानना चाहता था क्योंकि घटना सुबह 5.08 बजे हुई और प्राथमिकी दोपहर 12.45 बजे दर्ज की गई।

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