Advocate`s Strikes: इलाहाबाद HC ने सख्त रुख दिखते हुए बार के दो अध्यक्षों व दो महासचिवों पर अवमानना के आरोप किये तय

Advocate`s Strikes: इलाहाबाद HC ने सख्त रुख दिखते हुए बार के दो अध्यक्षों व दो महासचिवों पर अवमानना के आरोप किये तय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने शुक्रवार को कानपुर के वकीलों के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​​​के आरोप तय किए, जिन्होंने अदालत के तुरंत काम पर लौटने के आदेश के बावजूद अपनी हड़ताल जारी रखी।

कानपुर बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन, कानपुर ने पिछले महीने हड़ताल का आह्वान किया था, जब एक जिला न्यायाधीश ने वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया था। प्रारंभ में, वकीलों ने केवल जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर की अदालत का बहिष्कार करने का फैसला किया, लेकिन बाद में हड़ताल शहर की अन्य अदालतों में भी फैल गई।

मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सुनीता अग्रवाल, सूर्य प्रकाश केसरवानी, मनोज कुमार गुप्ता, अंजनी कुमार मिश्रा, डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर और महेश चंद्र त्रिपाठी की पीठ ने इस सप्ताह गुरुवार को एक आदेश पारित किया था, जिसमें लेयर्स को हड़ताल वापस लेने के लिए कहा गया था। हालाँकि, वकीलों ने हड़ताल वही जारी रखा।

उसी को ध्यान में रखते हुए, सात न्यायाधीशों की पीठ ने कई वकीलों के साथ-साथ दो बार संघों के पदाधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​​​के आरोप तय किए।

“जिला न्यायाधीश द्वारा उपलब्ध कराई गई हड़ताल की वीडियो रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि आंदोलनकारी वकीलों ने जिला न्यायाधीश सहित पूरे जिला न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए नारेबाजी की।”

सुनवाई की आखिरी तारीख यानी गुरुवार 6 अप्रैल को सात जजों की बेंच ने वकीलों से तुरंत हड़ताल वापस लेने को कहा था. अन्यथा, अदालत ने उन्हें अदालत की अवमानना ​​​​की कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी थी।

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शुक्रवार को अदालत ने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद, हड़ताल अभी भी जारी है और कानपुर नगर में न्यायिक कार्य में बाधा आ रही है।

कोर्ट ने कहा कि-

“प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त नोटिसकर्ता इस अदालत द्वारा कल दिए गए निर्देश के अनुसार, हड़ताल वापस लेने और न्यायिक कार्य को फिर से शुरू करने के दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, वे न्यायालय की अवमानना ​​​​करते प्रतीत होते हैं। “अदालत, इसलिए, आयोजित किया।

अध्यक्ष ने कहा, अकेले हड़ताल समाप्त नहीं कर सकते, भले ही जेल भेज दिया जाय-

25 मार्च से जारी कानपुर के वकीलों की हड़ताल पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर सात अप्रैल शुक्रवार को 10 बजे दोनों बार संगठनों के अध्यक्ष व महासचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया था। कहा कि हड़ताल पर बार की आम सभा में ही निर्णय हो सकता है। वे अकेले हड़ताल समाप्त नहीं कर सकते। उन्हें जान का खतरा है। भले ही उन्हें जेल भेज दिया जाय। कहा जिला जज पर भी कार्रवाई की जाय। उनके खिलाफ शिकायत है।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार के मामले में हलफनामे पर उनके खिलाफ शिकायत की है। कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कोई कानूनी तथ्य हो तो बताइए। अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें पांच मिनट का वक्त देकर सुन लिया जाए। ताकि, वे हड़ताल की स्थिति पर अपना पक्ष स्पष्ट कर सकें कि किन परिस्थितियों में न्यायिक कार्य से विरत होना पड़ा।

कोर्ट ने कहा कि आदेशों की अवहेलना में आपको जेल भेजा जा सकता है। अध्यक्ष ने कहा, वह अपनी बात रख रहे हैं। उनकी भी शिकायत सुनी जाए। अच्छा होता कि जिसके खिलाफ शिकायत है, उसको भी बुलाया जाता। यह वकीलों के साथ अन्याय हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि आप बार को नियंत्रित नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। अध्यक्ष ने कहा कि हुजुर, अध्यक्ष बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। बार की आम सभा ने जिला जज के व्यवहार से आहत होने पर यह कदम उठाया।

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कोर्ट ने कहा, आपकी हरकतों से वह पूरी तरह वाकिफ है। आपने काम करने वालों को धमकाने की नोटिस चस्पा की है। अध्यक्ष ने कहा कि कि उन्होंने कोई नोटिस चस्पा नहीं की है और किसी को काम करने से रोका। कोर्ट सुबह सुनवाई करने के बाद दोपहर में फिर बैठी और बार के चार पदाधिकारियों के खिलाफ अवमानना का आरोप तय करने का आदेश सुनाया।

हाईकोर्ट बार अध्यक्ष ने कहा आम सभा से ही हड़ताल वापस होगी-

आरोप तय करने के बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि हड़ताल वापसी का निर्णय आम सभा में ही तय हो सकता है। इसके लिए मंगलवार तक का समय कानपुर नगर बार एसोसिएशन को दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चेयरमैन पांचू राम मौर्य ने कहा कि इस मामले में उन्हें भी समय दिया जाए। वह आवश्यक बैठक बुलाकर मामले के निस्तारण के लिए कमेटी बनाएंगे और उसकी रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा कि वकील काम पर वापस लौटें तो अवमानना के मामले की सुनवाई पर वह विचार करेगी।

कोर्ट ने कहा कि 16 मार्च, 2023 से हड़ताल जारी रखते हुए, जिन वकीलों के साथ मुख्य न्यायाधीश और कानपुर नगर के प्रशासनिक न्यायाधीशों ने अलग-अलग और साथ ही संयुक्त रूप से इस मुद्दे को हल करने की दृष्टि से बैठक की थी, वे जानबूझकर और जानबूझकर उच्च न्यायालय का अवमानना ​​​​कर रहे थे।

अदालत ने कहा, “…कानपुर नगर में जिला न्यायाधीश के न्यायिक कार्य को पंगु बना रहे हैं और उन्होंने खुद को अवमानना ​​​​कार्यवाही का सामना करने के लिए उत्तरदायी बना लिया है।”

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केस का शीर्षक: रेव बनाम जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद में

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