इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा अधिकारी/कर्मचारी सदस्य अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए-

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Allahabad High Court इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के सदस्यों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने और राज्य में कोविड -19 मामलों में उच्च वृद्धि के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि,

“कार्यालय ज्ञापन संख्या 8707 / स्थापना / इलाहाबाद, दिनांक 18.12.2021 के अनुरूप, यह निर्देश दिया जाता है कि COVID-19 मामलों की संख्या में पुनरुत्थान के मद्देनजर, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ  के सभी अधिकारी / कर्मचारी को इसके द्वारा अनिवार्य रूप से फेसमास्क पहनने और COVID-19 प्रोटोकॉल के अनुसार सामाजिक दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

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