दिल्ली के सीएम केजरीवाल के अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने स्वीकार नहीं की है.उन्हें अब 2 जून को कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा. बता दें कि सीएम केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी यह याचिका स्वीकार ही नहीं की.
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. रजिस्ट्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है. इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना ही होगा.
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के अनुरोध को खारिज कर दिया. रजिस्ट्री ने पिछले अदालत के आदेश का हवाला दिया, जिसमें उनकी अंतरिम जमानत को 1 जून तक सीमित कर दी गई थी और उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता दी थी.
जानकारी हो की मंगलवार को अवकाशकालीन पीठ ने कह दिया था कि CJI डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ही तय करेंगे कि केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कब हो और कौन सी पीठ करे. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस केवी विश्वनाथन ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल किया कि जब पिछले हफ्ते बेंच के एक सदस्य जस्टिस दीपांकर दत्ता वेकेशन बेंच में थे तो आपने ये मेंशन क्यों नहीं किया? इस पर कहा गया कि 25 मई को ही चिकित्सक ने केजरीवाल की शुरुआती जांच रिपोर्ट पर कहा कि पैट स्कैन सहित कई तरह की जांच करने की जरूरत है. इस पर अदालत ने कहा कि ये मामला पिछली बार 17 मई को सुना गया था. हम इसे CJI को पास भेजते हैं.
इलाज कराने हेतु मांगा था 7 दिन का अतरिक्त समय-
ज्ञात हो कि हाल ही में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें CM अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी. आम आदमी पार्टी के मुताबिक सीएम केजरीवाल को अभी PET-CT स्कैन के साथ ही कई दूसरे टेस्ट से गुजरना है. इसलिए उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा था.