निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जाने पूरा मामला ?

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  • उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर रोक
  • हाईकोर्ट ने तारीखों के ऐलान पर लगाई रोक
  • मंगलवार को होगी जनहित याचिका पर फिर से सुनवाई
  • सुनवाई पूरी होने के बाद ही तारीखों पर किसी फैसले का एलान संभव

उत्तर प्रदेश प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द होने वाले निकाय चुनाव की तारीखों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना कल तक जारी करने से रोका है। आरक्षण को लेकर कुछ लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की हैं। जिस पर सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के तारीखों पर रोक लगा दी है।

निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पेंच फंस गया है। ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर दाखिल की गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव के तारीखों पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश सरकार ओबीसी को आरक्षण देने को लेकर जवाब माँगा है। ओबीसी को आरक्षण देने के नियमों का पूरा ब्यौरा कल हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश किया जाएगा।

जिसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई और आदेश जारी होने का उपरांत तक राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने से हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। निकाय चुनाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग कर देगा। अब सुनवाई के बाद तारीखों के एलान पर होगा फैसला। वार्ड आरक्षण को लेकर सोमवार रात 12 तक याचिकाकर्ता अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते है।

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