Vijay Mallya मामले में Supreme Court का बड़ा निर्णय, संपत्ति को लेकर दिया ये आदेश

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भगोड़े लिकर किंग विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट से संपत्ति जब्त नहीं करने की गुहार लगाई थी.

भगोड़े लिकर किंग विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट से संपत्ति जब्त नहीं करने की गुहार लगाई थी. दरअसल, मुंबई की एक अदालत ने विजय माल्या को आर्थिक अपराधी घोषित करने और संपत्ति कुर्क करने का फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उसी याचिका को आज खारिज कर दिया गया है.

लिकर किंग विजय माल्या को एक नहीं बल्कि दो झटके लगे-

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि माल्या को एक नहीं बल्कि दो झटके लगे हैं. एक तो वह आर्थिक अपराधी ही रहने वाला है, दूसरा ये कि उसकी संपत्ति कुर्क करने का पहले का फैसला भी बरकरार रहने वाला है.

वकील ने कहा- माल्या ने नहीं मिल रही कोई जानकारी-

यहां खास बात यह है कि माल्या का पक्ष ले रहे वकील ने साफ कर दिया है कि उन्हें अपने मुवक्किल से कोई जानकारी नहीं मिल रही है. वे स्पष्टीकरण देने में विफल रहे हैं. तो ऐसे में माल्या को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगना लाजिमी था. क्योंकि खुद उनके लिए लड़ने वाले वकील कई मुद्दों पर स्पष्ट नहीं थे. वैसे, यह पहली बार नहीं है जब माल्या के वकील अंधेरे में रहे हैं. ऐसा पिछले साल नवंबर के महीने में भी देखने को मिला था, उस दौरान एक वकील ने माल्या का केस लेने से इनकार कर दिया था.

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