Rahul Gandhi

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने पर गृह मंत्रालय से फैसला लेने की मांग की

Rahul Gandhi Citizenship News: सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर UK की नागरिकता रखने का आरोप लगाया है जो संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 का उल्लंघन है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि वह गृह मंत्रालय (एमएचए) को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए उनके प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दे।

अगले सप्ताह उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर सुनवाई किए जाने की उम्मीद है और इसे अधिवक्ता सत्य सभरवाल के माध्यम से दायर किया गया है।

सुब्रमण्यम स्वामी की 2019 की याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2003 में यूके में पंजीकृत बैकऑप्स लिमिटेड नामक एक कंपनी ने गांधी को निदेशक और सचिव के रूप में सूचीबद्ध किया है। स्वामी के अनुसार, गांधी ने 10 अक्टूबर, 2005 और 31 अक्टूबर, 2006 को दायर कंपनी के वार्षिक रिटर्न में और 17 फरवरी, 2009 को कंपनी के विघटन आवेदन में भी अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश घोषित की थी।

सुब्रमण्यम स्वामी का तर्क है कि ये घोषणाएँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 का उल्लंघन करती हैं। 29 अप्रैल, 2019 को गांधी से स्पष्टीकरण मांगने के बावजूद, स्वामी का तर्क है कि पाँच वर्षों से अधिक समय में गृह मंत्रालय की ओर से कोई निर्णय या स्पष्टता नहीं आई है।

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