White Coller Crime

बॉम्बे हाईकोर्ट: हत्या, डकैती आदि अपराधों की तुलना में सफेदपोश अपराध अधिक गंभीर हैं-

कोर्ट कर देनदारियो से बचने के लिए नकली चालान के माध्यम से कथित रूप से धोखाधड़ी करने के लिए आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली मेसर्स गणराज इस्पात प्रा. लि निदेशको द्वारा दी गई दलीलो पर सुनवाई कर रहा था

औरंगाबाद बेंच – बॉम्बे हाईकोर्ट, ने हाल ही में देखा कि सफेद कॉलर अपराध White Collar Crime शारीरिक नुकसान से जुड़े अपराधों की तुलना में अधिक गंभीर हैं, यह देखते हुए कि वे साजिश का एक तत्व शामिल करते हैं।

कोर्ट ने मेसर्स गणराज इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के आरोपों के लिए कि उन्होंने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के तहत धोखाधड़ी के लिये दायर की गई दलीलों को खारिज करते हुए अवलोकन किया

न्यायमूर्ति टीवी नलवाडे और न्यायमूर्ति एमजी सेवलिकर की खंडपीठ ने तर्क दिया कि इस मामले में पूर्व में दिए गए पहले अंतरिम आदेश ने कर विभाग को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से रोक दिया था, जिसमें समन जारी करने सहित अप्रत्यक्ष रूप से याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत की राहत मिली थी।

“… सफेदपोश अपराध हत्या, डकैती आदि अपराधों से अधिक गंभीर होते हैं। इस तरह के अपराध साजिश रचने के बाद किए जाते हैं। इस परिस्थिति को न्यायालय द्वारा ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि अग्रिम जमानत की जांच बाधित करने वालों को राहत देने और इस तरह के दृष्टिकोण से न्यायपालिका की छवि को नुकसान होता है। ”

Thus, the Respondent department was virtually prevented from exercising its powers even like issuing summons. By such order, the Petitioners indirectly got relief of anticipatory bail, which is also not ordinarily permissible in proceeding of present nature. White collar offences are more serious than offences like murder, dacoity etc. Such offences are committed after hatching conspiracy. This circumstance needs to be kept in mind by Court as the granting of relief of anticipatory bail hampers investigation and such approach causes damage to the image of judiciary.

ALSO READ -  JEE एडवांस की परीक्षाओं को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया स्थगित

व्यक्तिगत दलीलों के माध्यम से निदेशकों ने कहा था कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के मुख्य आयुक्त द्वारा उनके ऊपर लगाई गई जीएसटी देनदारियां दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन किए बिना और गलत अवधारणा पर थीं।

वरिष्ठ अधिवक्ता एमडी अडकर ने प्रस्तुत किया कि लगभग 84 लाख रुपये की जीएसटी देनदारियों को विरोध प्रदर्शन के तहत जीएसटी खुफिया महानिदेशालय के पास जमा किया गया था, ताकि वे लगाए गए ऐसे दायित्व को चुनौती दे सकें।

हालांकि, कर विभाग ने दावा किया कि याचिकाएं गलत हैं। विभाग ने कहा कि एक अन्य कंपनी की जांच के बाद, यह पता चला कि इनपुट टैक्स क्रेडिट Input Tax Credit के लिए झूठे चालान Forge Challan के फर्जी रिकॉर्ड गणराज इस्पात को 5.5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए जारी किए गए थे, जिसके लिए 84 लाख रुपये का जीएसटी वसूली योग्य था।

इसलिए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी का एक प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए सामग्री थी।

सीजीएसटी अधिनियम CGST Act के तहत प्रावधानों और योजना के आधार पर, न्यायालय ने कहा कि वर्तमान एक जैसे मामलों में, एक साथ स्थगन और अभियोजन दोनों एक साथ शुरू होते हैं और इसलिए, विशेष सीजीएसटी अधिनियम सीआरपीसी पर लागू होगा।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि तलाशी और जब्ती के तुरंत बाद नवंबर 2020 में उच्च न्यायालय का रुख करने के बजाय, याचिकाकर्ताओं ने दिसंबर में अवकाश अदालत का रुख करने का फैसला किया।

केस टाइटल – Mr. Tejas Pravin Dugad vs Union of India, through the Ministry of Finance

ALSO READ -  अगर उधारकर्ता द्वारा किए गए पार्ट पेमेंट की एंट्री किए बिना पूरी राशि के लिए चेक प्रस्तुत किया जाता है तो धारा 138 NI Act के तहत अपराध नहीं: SC

केस नंबर – CRIMINAL WRIT PETITION NO.1715 OF 2020

Translate »
Scroll to Top