CA की परीक्षा देने में असमर्थ छात्रों को दें ऑप्ट आउट का विकल्प – उच्चतम न्यायलय

माननीय उच्चतम न्यायलय ने 5 जुलाई से होने वाली चार्टड एकाउंटेंसी (सीए) की परीक्षा को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि परीक्षा देने में असमर्थ छात्रों को ऑप्ट आउट का विकल्प दिया जाए। ताकि छात्र बाद में सभी पेपर दे सकेंगे।

माननीय उच्चतम न्यायलय ने कहा कि अगर छात्र या उसके परिवार का कोई सदस्य कोरोना से प्रभावित रहा हो तो ऑप्ट आउट का विकल्प मिलेगा।

ऑप्ट आउट का विकल्प चाहने वाले छात्रों से आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगी जाएगी। वे किसी डॉक्टर का प्रमाण पत्र आईसीएआई को दे सकते हैं।

पिछले 28 जून को आईसीएआई ने हलफनामा दायर कर कहा था कि इस वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) की परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा।

इस मामले में तीन याचिकाएं दायर की गई थीं। पहली याचिका वकील अनुभा श्रीवास्तव सहाय ने, दूसरी याचिका सत्यनारायण पेरुमल और तीसरी याचिका अमित जैन ने दायर की थी।

इसके अलावा करीब छह हजार चार्टर्ड अकाउंटेंसी के छात्रों ने चीफ जस्टिस एनवी रमना को पत्र लिखा था।

छात्रों ने 15 दिनों तक चलने वाली ऑफलाइन परीक्षा में ऑप्ट आउट का विकल्प नहीं देने पर चिंता जताई थी।

पत्र में कहा गया था कि इस परीक्षा में उन छात्रों को भी कोई छूट नहीं दी गई है जो कोरोना की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं।

ALSO READ -  'सेल्फ गोल' करने में जुटा है विपक्ष : मोदी

Next Post

संस्कृति मंत्री ने आंबेडकर सांस्कृतिक केन्द्र आवंटित स्थल का जमीनी निरीक्षण किया-

Wed Jun 30 , 2021
Share this... Facebook Twitter Linkedin Telegram Whatsapp लखनऊ : आज उत्तर प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी ने बुधवार को भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर […]
Dr Neelkanth Minister

You May Like

Breaking News

Translate »