क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25 के तहत विवाह को शून्य घोषित किए जाने पर गुजारा भत्ता दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25 के तहत विवाह को शून्य घोषित किए जाने पर गुजारा भत्ता दिया जा सकता है, न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने आदेश दिया है, “पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील बार में कहते हैं कि इन मामलों पर तीन न्यायाधीशों की पीठ के संयोजन द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25 की प्रयोज्यता पर परस्पर विरोधी विचार हैं कि क्या गुजारा भत्ता दिया जा सकता है, जहां विवाह को शून्य घोषित किया गया है… तदनुसार, उचित आदेश पारित करने के लिए कागजात भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे जाएं।”

अपीलकर्ता की ओर से एओआर राजेश अग्रवाल जबकि प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पावनी उपस्थित हुईं।

न्यायालय ने गुजारा भत्ता देने के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णयों का उल्लेख किया-

  1. अनंतराव शिवराम अधव और अन्य (1988 एससी),
  2. सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम। गुजरात राज्य और अन्य (2005 एससी),
  3. अब्बायोला रेड्डी बनाम। पद्मम्मा (1999 एपी),
  4. नवदीप कौर बनाम। दिलराज सिंह (2003 पी एंड एच) और
  5. भाऊसाहेब @ संधू पुत्र रागुजी मगर बनाम। लीलाबाई पत्नी भाऊसाहेब मगर (2004 बॉम)।

कोर्ट ने साथ ही साथ गुजारा भत्ता देने के खिलाफ निर्णयों का उल्लेख किया-

  1. (1993) 3 एससीसी 406 चांद धवन बनाम जवाहरलाल धवन 2 (2005)
  2. एससीसी 33 रमेशचंद्र रामप्रतापजी डागा बनाम रामेश्वरी रमेशचंद्र डागा।
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तदनुसार, न्यायालय ने रजिस्ट्री को उचित आदेश के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

वाद शीर्षक – सुखदेव सिंह बनाम सुखबीर सिंह

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