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CBI जांच के खिलाफ अनिल देशमुख की दाखिल अर्जी मुंबई कोर्ट में खारिज 

नयी दिल्ली। राकांपा नेता अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से बुरी खबर है अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सिरे से खारिज किया है, जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश पेश किया गया था। अदालत ने कहा कि यह केवल प्रारंभिक जांच है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जब वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाते हैं।  

सूत्रों की मानें तो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उच्चतम न्यायालय को कहा था कि बिना किसी आधार के मौखिक आरोप लगाये गये और मुझे सुने बिना उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई जांच के आदेश क्यों दिए गए हैं।  

ग़ौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख ने याचिकाओं के जरिए बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था।

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