CBI ने 80 हजार रुपये घूस के साथ वकील को किया गिरफ्तार-

सीबीआई CBI ने चंडीगढ़ के सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (CGST) के सहायक आयुक्त के इशारे पर 80 हजार रुपये रिश्वत BRIBE लेते एक वकील को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार वकील ने बताया कि उसने यह रिश्वत Central Goods and Service Tax के सहायक आयुक्त राजीव कुमार महेरवाल के कहने पर ली है। सीबीआई ने वकील सुनील अरोड़ा और सीजीएसटी के सहायक आयुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

सीबीआई CBI ने आरोपी वकील को सीबीआई की विशेष अदालत में वीरवार को पेशकर एक दिन का रिमांड लिया है।

आरोपी वकील की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने सहायक आयुक्त और उसके पंचकूला, दिल्ली और चंडीगढ़ के सभी ठिकानों पर दस्तावेजों को खंगाला। इसमें सीबीआई को कई अहम दस्तावेज IMPORTANT DOCUMENTS बरामद हुए हैं।

वहीं, सीबीआई ने मामले में पूछताछ के लिए CGST सहायक आयुक्त राजीव कुमार महेरवाल को सीबीआई आफिस में तलब किया है।

सीबीआई CBI को शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके फर्म को चंडीगढ़ के नगर निगम में पानी सप्लाई व साफ सफाई का ठेका मिला है।

इस बीच सेक्टर-17 CGST सीजीएसटी आफिस से उनकी फर्म को 11 लाख 44 हजार 898 रुपये का टैक्स नोटिस आ गया, जबकि उक्त कार्य के लिए भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार सेवा कर में छूट है।

शिकायतकर्ता लाखों रुपये के नोटिस को लेकर सीजीएसटी के ऑफिस में गया। वहां पर उसे वकील सुनील अरोड़ा मिला। रुपये ज्यादा होने के चलते वकील ने लाखों रुपये का नोटिस खत्म करने के लिए एक लाख रुपये में नोटिस को रफा-दफा करने का सौदा किया। 80 हजार रुपये में सौदा तय हुआ।

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इसके बाद सीबीआई CBI ने आरोपी वकील को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। वकील ने शिकायतकर्ता को रुपये लेकर ऑफिस बुलाया। शिकायतकर्ता ने वकील सुनील अरोड़ा को जैसे ही 80 हजार रुपये दिए, उसी समय सीबीआई ने रंगे हाथ दबोच लिया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वकील ने CGST के सहायक आयुक्त के नाम पर पैसे की मांग की है।

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