SC कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के बाद केंद्र ने पंजाब और हरियाणा HC के मुख्य न्यायाधीश और मध्य प्रदेश HC के एसीजे की नियुक्ति को अधिसूचित किया

विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 27 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है।

04 जुलाई, 2024 की अधिसूचना में कहा गया है, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।”

न्यायमूर्ति नागू, जिन्होंने 1987 में एक अधिवक्ता के रूप में अपना कानूनी करियर शुरू किया था, ने जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में सिविल एवं संवैधानिक कानून में विशेषज्ञता हासिल की। ​​उन्हें शुरू में 27 मई, 2011 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 23 मई, 2013 को वे स्थायी न्यायाधीश बन गए। इस वर्ष की शुरुआत में उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

एक अन्य अधिसूचना में, केंद्र ने न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को न्यायमूर्ति शील नागू के स्थान पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। न्यायमूर्ति सचदेवा का स्थानांतरण इस वर्ष मई में दिल्ली उच्च न्यायालय से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में किया गया था, जो उनके स्वयं के अनुरोध पर किया गया था।

1 अगस्त, 1988 को दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के बाद, न्यायमूर्ति सचदेवा ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली की जिला अदालतों में व्यापक रूप से वकालत की। उनके करियर ने उन्हें 1995 में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में नामित किया। 04 जुलाई, 2024 की अधिसूचना में कहा गया है, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू की नियुक्ति के परिणामस्वरूप उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करते हैं।”

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