दिल्ली उच्च न्यायालय ने च्यवनप्राश उत्पादों से संबंधित विज्ञापनों को लेकर प्रतिद्वंद्वी पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ प्राकृतिक स्वास्थ्य सेवा कंपनी डाबर द्वारा दायर एक मुकदमे पर नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद से जवाब मांगा और अंतरिम आदेशों पर विचार के लिए मामले को जनवरी के अंतिम सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
उच्च न्यायालय ने शुरू में मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने का सुझाव दिया था, हालांकि, डाबर द्वारा पतंजलि को अपमानजनक विज्ञापन चलाने से रोकने के लिए तत्काल आदेश देने के लिए दबाव डालने के बाद अंततः मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया गया।
याचिका में पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक स्वामी रामदेव के उस विज्ञापन पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि और च्यवनऋषि के साथ-साथ आयुर्वेद और वेदों का कोई पारंपरिक ज्ञान नहीं है, वे मूल नुस्खा के साथ च्यवनप्राश तैयार नहीं कर पाएंगे।
डाबर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद आदतन अपराधी रहा है। इसके बाद उन्होंने इस साल की शुरुआत में पतंजलि के खिलाफ दर्ज अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया।
वकील ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि एक्ट के अनुसार, च्यवनप्राश बनाने वाली सभी कंपनियों को प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में उल्लिखित विशिष्ट फॉर्मूलेशन और सामग्रियों का पालन करना होगा।
अन्य च्यवनप्राश को साधारण कहने का तात्पर्य यह था कि वे घटिया थे। उन्होंने कहा कि यह धारणा डाबर जैसे प्रतिस्पर्धियों के लिए भ्रामक और नुकसानदायक है, जिसकी इस सेगमेंट में 61.6 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है।
वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने कहा कि विज्ञापन में गलतबयानी न केवल उपभोक्ताओं को गुमराह करती है, बल्कि यह कहकर अन्य ब्रांडों को भी बदनाम करती है कि उनके पास क्लासिक आयुर्वेदिक दवा च्यवनप्राश की उचित तैयारी के लिए आवश्यक ज्ञान या प्रामाणिकता की कमी है।
उन्होंने कहा कि विज्ञापनों में कहा गया है कि अन्य ब्रांडों के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और भ्रामक दावों के खिलाफ आयुष मंत्रालय द्वारा जारी नियामक सलाह के पालन को लेकर चिंता बढ़ गई है।
सिब्बल ने कहा कि विज्ञापनों ने च्यवनप्राश की पूरी श्रेणी को भी अपमानित किया है।
उन्होंने पीठ को बताया कि पतंजलि विभिन्न टीवी चैनलों पर ये विज्ञापन चला रही है। पिछले तीन दिनों में जनता के दिमाग पर असर डालने की क्षमता रखने वाले ये विज्ञापन 900 बार चलाए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि यह विज्ञापन दैनिक जागरण के दिल्ली संस्करण में भी प्रकाशित हुआ है।
पतंजलि आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाया। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा.
#dabur #chawanprash #delhihighcourt
Leave a Reply