CrPC Sec 319: ‘संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट’ ने ट्रायल के दौरान अतिरिक्त अभियुक्तों को सम्मन करने के लिए सक्षम न्यायालय को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए

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सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान कहा कि निचली अदालत, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा- 319 के तहत अपने असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए सजा सुनाए जाने से पहले अतिरिक्त आरोपियों को समन कर सकती है।

शीर्ष अदालत ने 2019 में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 319 के दायरे को लेकर तीन प्रश्न तैयार किए थे और इस मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया था।

पीठ द्वारा तय किए गए तीन मुद्दों में शामिल था कि क्या ट्रायल कोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने की शक्ति है?, जब अन्य सह-अभियुक्तों के संबंध में मुकदमा पूरा हो गया है।

शीर्ष अदालत ने इस मामले को बड़ी पीठ को भेजते हुए कहा था कि उसका विचार है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत जटिलताओं से बचने और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अभियुक्तों को तलब करते समय निचली अदालतों को सतर्क रहना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने मुकदमे के दौरान सामने आए नए सबूतों या सामग्रियों के आधार पर स्वत संज्ञान लेते हुए या अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदन के आधार पर अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने को लेकर अदालत के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश पारित किए।

संविधान पीठ ने ट्रायल के दौरान अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों के प्रयोग के संबंध में सक्षम न्यायालय को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।

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धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय किन दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए?

(i) यदि सक्षम न्यायालय को सबूत मिलते हैं या यदि बरी या सजा पर आदेश पारित करने से पहले ट्रायल में किसी भी स्तर पर रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य के आधार पर अपराध करने में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 319 के तहत आवेदन दायर किया जाता है तो यह उस स्तर पर ट्रायल को रोक देगा।
(ii) इसके बाद न्यायालय पहले अतिरिक्त अभियुक्त को समन करने और उस पर आदेश पारित करने की आवश्यकता या अन्यथा का निर्णय करेगा।
(iii) यदि अदालत का निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करना है और अभियुक्त को समन करना है, तो मुख्य मामले में ट्रायल के साथ आगे बढ़ने से पहले ऐसा समन आदेश पारित किया जाएगा।
(iv) यदि अतिरिक्त अभियुक्त का समन आदेश पारित किया जाता है, तो उस चरण के आधार पर जिस पर इसे पारित किया जाता है, न्यायालय इस तथ्य पर भी विचार करेगा कि क्या ऐसे समन किए गए अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों के साथ या अलग से ट्रायल चलाया जाना है।
(v) यदि निर्णय संयुक्त ट्रायल के लिए है, तो समन किए गए अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही नया ट्रायल प्रारंभ किया जाएगा।
(vi) यदि निर्णय यह है कि समन किए गए अभियुक्तों पर अलग से ट्रायल चलाया जा सकता है, तो ऐसा आदेश दिए जाने पर, न्यायालय के लिए उन अभियुक्तों के खिलाफ ट्रायल को जारी रखने और समाप्त करने में कोई बाधा नहीं होगी, जिनके साथ कार्यवाही की जा रही थी।
(vii) यदि उपरोक्त (i) में रोकी गई कार्यवाही ऐसे मामले में है जहां ट्रायल चलाए गए अभियुक्तों को बरी किया जाना है और निर्णय यह है कि बुलाए गए अभियुक्तों पर अलग से नए सिरे से ट्रायल चलाया जा सकता है, तो मुख्य मामले में बरी होने का निर्णय पारित करने में कोई बाधा नहीं होगी
(viii) यदि मुख्य ट्रायल में इसकी समाप्ति तक शक्ति का आह्वान या प्रयोग नहीं किया जाता है और यदि कोई विभाजित ( विखंडित) मामला है, तो दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 319 के तहत शक्ति को केवल तभी लागू या प्रयोग किया जा सकता है जब विभाजित ( विखंडित) ट्रायल में समन किए जाने वाले अतिरिक्त अभियुक्तों की संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए प्रभाव को लेकर सबूत हो।
(ix) यदि दलीलें सुनने के बाद और मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है, तो न्यायालय के लिए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का आह्वान करने और उसका प्रयोग करने का अवसर उत्पन्न होता है, अदालत के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम इसे फिर से सुनवाई के लिए निर्धारित करना है।
(x) पुन: सुनवाई के लिए इसे निर्धारित करने पर, समन के बारे में निर्णय लेने के लिए उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया; संयुक्त ट्रायल का आयोजन या अन्यथा तय किया जाएगा और तदनुसार आगे बढ़ेगा।
(xi) ऐसे मामले में भी, उस चरण में, यदि निर्णय अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने और एक संयुक्त ट्रायल आयोजित करने का है, तो ट्रायल को नए सिरे से आयोजित किया जाएगा और नए सिरे से कार्यवाही की जाएगी।
(xii) यदि, उस परिस्थिति में, समन अभियुक्त के मामले में जैसा कि पहले संकेत दिया गया है एक अलग ट्रायल आयोजित करने का निर्णय है;
(ए) मुख्य मामले को दोषसिद्धि और सजा सुनाकर तय किया जा सकता है और फिर समन किए गए
अभियुक्तों के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई की जा सकती है।
(बी) बरी होने के मामले में मुख्य मामले में उस आशय का आदेश पारित किया जाएगा और फिर समन किए गए
अभियुक्तों के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई की जाएगी।

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केस टाइटल – सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य
केस नंबर – आपराधिक अपील संख्या 885 ऑफ 2019

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