उनके पास नियम और कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है: इलाहाबाद एचसी ने पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग के लिए गोरखपुर डीएम के विरूद्ध मामले की जांच कराकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी कार्यवाही में विवादित संपत्ति प्राप्त करने में विफल रहने के बाद एक व्यक्ति के खिलाफ यूपी गुंडा अधिनियम लागू करने के लिए गोरखपुर के जिलाधिकारी पर रुपया 5 लाख का जुर्माना लगाया।
न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति सैयद वाइज मियां की पीठ ने कहा कि “… हम आश्वस्त हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही न केवल दुर्भावनापूर्ण है, बल्कि विवादित संपत्ति के संबंध में याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए है, जो कानूनी रूप से याचिकाकर्ता के पास है।”
अदालत ने आगे कहा की-
“इसके अलावा, प्रतिवादी का आचरण, विशेष रूप से दूसरा प्रतिवादी, जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि उसके मन में नियम और कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है।”
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निपुण सिंह और रवींद्र कुमार त्रिपाठ पेश हुए।
तथ्य संक्षेप में कहा गया है कि गोरखपुर के पार्क रोड स्थित एक बंगले को राज्य सरकार की ओर से कलेक्टर, गोरखपुर द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में विधिवत पंजीकृत राज्य द्वारा स्थानांतरित किया गया था। फ्री होल्ड डीड के निष्पादन के समय, तत्कालीन बिक्री कर विभाग, वर्तमान में व्यापार कर विभाग किराए पर परिसर पर कब्जा कर रहा था।
जब व्यापार कर विभाग ने किराए के भुगतान में चूक की, तो याचिकाकर्ता ने एक मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा आंशिक रूप से व्यापार कर विभाग को बेदखल करने का निर्देश देने के लिए आया था।
तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने व्यापार कर विभाग की संपत्ति की कुर्की और बिक्री के माध्यम से परिसर के कब्जे और डिक्री की राशि की वसूली के लिए एक निष्पादन आवेदन दायर किया।
इसके बाद, परिसर का कब्जा याचिकाकर्ता को सौंप दिया गया था। तब से, याचिकाकर्ता उक्त संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे में है। जिलाधिकारी ने फ्री होल्ड डीड रद्द करने का मुकदमा कायम किया। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 189, 332, 504, 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने उपायुक्त (प्रशासन) व्यापार कर विभाग गोरखपुर को धमकी दी थी।
हालाँकि, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से ‘नो-कॉर्सिव एक्शन’ आदेश प्राप्त किया। 10 अप्रैल 2019 को रात में 10-12 पुलिस अधिकारी वर्दी में और 6-7 अधिकारी सादी ड्रेस में याचिकाकर्ता के घर पहुंचे. पूछताछ करने पर आरोप है कि उन्होंने याचिकाकर्ता को गाली देना शुरू कर दिया और धमकी दी कि वह घर से बाहर आ जाए नहीं तो वे उसे फर्जी मुठभेड़ में मार देंगे।
उपरोक्त घटना के अगले दिन, यूपी की धारा 3/4 के तहत आक्षेपित नोटिस। याचिकाकर्ता को गुंडा एक्ट जारी किया गया था। कोर्ट ने पाया कि डीएम गोरखपुर के द्वारा आह्वान किया था। कानूनी कार्यवाही में विवादित संपत्ति हासिल करने में विफल रहने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ गुंडा अधिनियम लगाया गया था।
न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में, हम आक्षेपित को रद्द करने के लिए विवश हैं जो जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा जारी सूचना दिनांक 11 अप्रैल 2019। दूसरे प्रतिवादी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया जाता है, जिलाधिकारी, गोरखपुर को विधिक सेवा समिति उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक से 10 सप्ताह के भीतर जमा किया जाना है । सबसे पहला प्रतिवादी प्रधान सचिव (गृह विभाग), उ0प्र0 सरकार, लखनऊ को तत्कालीन दोषी जिलाधिकारी गोरखपुर के विरूद्ध मामले की जांच कराकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।
रिट याचिका की अनुमति है।
केस टाइटल – कैलाश जायसवाल बनाम उ.प्र. राज्य और 3 अन्य
केस नंबर – CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. – 10241 of 2019