FASTag – 1 जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए अनिवार्य, पुराने व्हीकल पर भी लागू फैसला

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Modi Govt  ने सभी चार पहिया वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 से FASTag को अनिवार्य कर दिया है. भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 1 जनवरी से सभी चार पहियों वाले वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है. यह पुराने वाहनों के साथ M और N कैटेगरी के मोटर वाहनों पर भी लागू होगा जिनकी बिक्री 1 दिसंबर 2017 से पहले हुई है.
 फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्युअल के लिए भी जरूरी

केंद्रीय मोटर व्हीकल नियम, 1989 के मुताबिक फास्टैग को 1 दिसंबर 2017 के बाद खरीदे गए नए चार पहिया वाहनों के सभी नए रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य बना दिया गया था. और वाहन निर्माता या डीलर द्वारा फास्टैग की सप्लाई की जा रही है. इसके साथ यह भी अनिवार्य किया गया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्युअल केवल ट्रांसपोर्ट वाहनों पर फास्टैग लगाने के बाद ही किया जाएगा. नेशनल परमिट वाहनों के लिए फास्टैग लगाने को 1 अक्टूबर 2019 से अनिवार्य किया गया था.

मंत्रालय ने कहा कि नए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेते हुए भी मान्य फास्टैग अनिवार्य होगा. यह इंश्योरेंस के सर्टिफिकेट में संशोधन के जरिए होगा जहां फास्टैग की आईडी की डिटेल्स को देखा जाएगा. यह फैसला 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा.

मंत्रालय ने कहा कि नोटिफिकेशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम होगा कि टोल प्लाजा पर फीस का भुगतान 100 फीसदी केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए होगा. और वाहन फी प्लाजा से बिना किसी रूकावट के गुजरेंगे. कई चैनलों पर फास्टैग की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कदम फिजिकल लोकेशन और ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए लिए जा रहे हैं. इससे नागरिक अपनी सहूलियत पर अगले दो महीनों में फास्टैग अपने वाहनों पर लगा पाएंगे.

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कैसे काम करता है Fastag?

फास्टैग सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय और NHAI की पहल है. यह एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है. एक एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग है, जो गाड़ियों के आगे के शीशे पर लगा होता है. ताकि टोल प्लाजा से गुजरने पर वहां लगा सेंसर इसे रीड कर सके. जब फास्टैग की मौजूदगी वाला व्हीकल टोल प्लाजा से गुजरता है तो टोल टैक्स फास्टैग से जुड़े प्रीपेड या बचत खाते से खुद ही कट जाता है.

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