अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त कराने के एवज में उच्च न्यायालय अधिवक्ता से 3 लाख रुपये की वसूली, एफआईआर दर्ज-

एक वकील ने अपने दोस्त को 3 लाख रुपय दिए, जो अपने “कनेक्शन” की मदद से हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता (अपर महाधिवक्ता ) के रूप में वकील को नियुक्त करने वाला था।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता (Additional Advocate General), हरियाणा के रूप में नियुक्त करने का वादा करके 3 लाख रुपये का कथित रूप से धोखा देने के लिए पुलिस ने यमुनानगर स्थित एक दंपति पर मामला दर्ज किया है।

बाजवा, जो 2011 से उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ने दावा किया कि वह नवंबर 2019 में चंडीगढ़ में हरियाणा एमएलए हॉस्टल में अपने दोस्तों के माध्यम से विर्क से मिले और दोनों दोस्त बन गए।

पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता, एडवोकेट अनूप बाजवा ने दंपति को पैसे का भुगतान किया था – राजविंदर सिंह विर्क, यमुनानगर में मेहलनवाली, जगाधरी के पास ओमेक्स सिटी के निवासी और उनकी पत्नी – सेक्टर 3 के पास।

जांचकर्ताओं ने दावा किया कि वकील ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि दंपति ने एक निश्चित राशि के बदले 2019 में हरियाणा में AAG बनाने का वादा किया था। बाद में, न तो अधिवक्ता को एएजी के रूप में नियुक्त किया गया और न ही दंपति ने उन्हें पैसे वापस किए।

“दंपति ने बाजवा से 10 लाख रुपये की मांग की थी। इसमें से 3 लाख रुपए एडवांस और 7 लाख रुपए एडवोकेट को नौकरी मिलने के बाद दिए जाने थे।

हालांकि, अग्रिम भुगतान करने के बाद, उसका नाम पहली सूची में नहीं दिखा, जिससे विर्क ने उसे बताया कि यह अगली सूची में होगा।

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इसके बाद, दंपति ने बाजवा के साथ बातचीत करना बंद कर दिया और उसका फोन लेना बंद कर दिया। इसके बाद अधिवक्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत की और मामले को सेक्टर 3 थाने में चिह्नित किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पूरी जांच के बाद मामले को कानूनी राय के लिए भेजा गया था।

FIR एफआईआर दर्ज कर IPC आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

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