FACEBOOK पर CM योगी आदित्यनाथ, बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के आरोपी व्यक्ति को HC का राहत से इनकार किया

FACEBOOK पर CM योगी आदित्यनाथ, बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के आरोपी व्यक्ति को HC का राहत से इनकार किया

इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ पीठ ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के आरोप में भीम आर्मी के एक नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर FIR खारिज करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा (वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवारत) और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने भी याचिकाकर्ता दीपक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ मामला बनता है।

श्री अविनाश सिंह विशेन, विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता, सुश्री रंजना श्रीवास्तव, विद्वान ए.जी.ए. ने अपना अपना पक्ष रखा।

न्यायालय आरोपी दीपक द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने आईपीसी की धारा 505 (2) के तहत दर्ज की गई एफआईआर खारिज करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। यह एफआईआर एक विजय कुमार गौतम द्वारा दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ फेसबुक FACEBOOK पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उसे गलत इरादे से मामले में झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।

दूसरी ओर, राज्य के लिए एजीए ने तर्क दिया कि विवादित एफआईआर याचिकाकर्ता के खिलाफ एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका खारिज की जानी चाहिए दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, अदालत ने पाया कि यह स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ-साथ बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ अपमानजनक और अपमानजनक टिप्पणी की थी।

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अदालत ने कहा, ” इसके अलावा एफआईआर FIR में लगाए गए आरोपों से जांच के विषय के रूप में और इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।”

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 2021 एससी 1918 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अनुपात के मद्देनजर और दर्ज की गई एफआईआर और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के अवलोकन से यह पता चलता है कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला बनता है।

कोर्ट ने यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा किए गए तर्क तथ्यों के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिन पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 ARTICLE 226 के तहत न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं किया जा सकता, याचिका को खारिज कर दी। .

केस टाइटल – दीपक बनाम मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से उप्र राज्य और अन्य
केस नंबर – आपराधिक विविध रिट याचिका नंबर – 2077/2023

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