रांची: चारा घोटाले मामले में सज़ा काट रहे लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज सुनवाई होनी है. हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान जेल मैनुअल में संशोधन के कारण जेल महानिरीक्षक ने रिपोर्ट के माध्यम से एक ‘मानक संचालन प्रक्रिया’ प्रस्तुत की थी . इस पर हाईकोर्ट ने इससे जुड़े मामले में पूछताछ की और प्रोसेस में सुधार कर गृह सचिव से अनुमोदन के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.
लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान रिम्स अस्पताल प्रबंधन की ओर से लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी. अदालत ने जेल में कैदियों को मिलने वाली सुविधा को लेकर जेल आईजी को गृह सचिव से अनुमोदन के साथ संशोधित एसओपी सौंपने का निर्देश दिया था. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कहा था कि सरकार कानून से चलती है. व्यक्ति विशेष से नहीं चलती है.बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए बिना किसी उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श के ही रिम्स निदेशक के केली बंगले में शिफ्ट किए जाने पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कोरोना संक्रमण का खतरा होने की स्थिति में रिम्स प्रबंधन को स्वयं निर्णय लेने की जगह पहले इसकी जानकारी जेल प्रशासन को देनी चाहिए थी. इसके बाद लालू प्रसाद को शिफ्ट किया जाता. रिम्स प्रबंधन ने लालू को निदेशक बंगले में शिफ्ट करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई.