हाईकोर्ट ने अलीगढ में भीषण जहरीली शराब कांड में जमानत मंजूर की-

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जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में आरोपी महिला को दी जमानत-

जहरीली शराब कांड में पुलिस व अभियोजन की पैरवी जिला स्तर पर ही खत्म नहीं हुई। अब माफिया के हाईकोर्ट की ओर रुख के बाद पुलिस व अभियोजन ने हाईकोर्ट में भी उच्च पदस्थ अभियोजन अधिकारियों से पैरवी शुरू करा दी है। इसी पैरवी का नतीजा है कि अब तक 10 जमानत अर्जियों का हाईकोर्ट में निस्तारण हुआ है, जिनमें से सिर्फ तीन की जमानत मंजूर की गई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में आरोपी रेणु शर्मा की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।

रेणू पर अलीगढ़ के जवान थाने में गैर इरादतन हत्या, खाद्य अपदूषण, धोखाधड़ी और एक्साइज एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वह 29 मई 2021 से जेल में बंद है। रेणू की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने सुनवाई की। 

इस मामले में आरोपी की ओर से वकील ने कहा कि आरोपी निर्दोष है और उसे इस हादसे में फर्जी आरोपों में फंसाया गया है। जबकि उसका नाम तो प्राथमिकी में नहीं भी है।

पुलिस ने बाद में सह अभियुक्त कपिल के बयान के आधार पर उसका नाम जोड़ा दिया। घटना में उसकी कोई सीधी भूमिका नहीं बताई गई है।

उस पर सहअभियुक्तों को शराब की बिक्री में सहयोग करने का आरोप है। याची के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। वह महिला है और कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है।

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कोर्ट ने घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत मंजूर कर ली है। याची पर शर्त लगाई है कि यदि वह जमानत प्रावधानों का उल्घंन करेगी तो उसकी जमानत निरस्त की जा सकेगी।

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