उच्च न्यायालय ने कहा कि क्या अदालत “भगवान” को सत्यापन के लिए पेश करने का आदेश दे सकती हैजानिए पूरा मामला-

उच्च न्यायालय ने कहा कि क्या अदालत “भगवान” को सत्यापन के लिए पेश करने का आदेश दे सकती हैजानिए पूरा मामला-

Lower Court of Temilnadu तमिलनाडु में एक निचली अदालत के न्यायिक अधिकारी ने चोरी के बाद मिली मूर्ति की स्थापना के बाद ही भगवान की मूर्ति को निरीक्षण के लिए मूर्ति पेश करने का आदेश जारी किया था।

निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ जब मामला अपीलीय न्यायालय पहुंचा तो उच्च न्यायालय ने इस पर हैरानी जताते हुए नाराजगी जताई।

Madras High Court मद्रास उच्च न्यायालय ने आश्चर्य जताया कि क्या अदालत भगवान को निरीक्षण के लिए पेश करने का आदेश दे सकती है।

उच्च न्यायालय ने कहा, भगवान को न्यायालय द्वारा केवल निरीक्षण या सत्यापन उद्देश्यों के लिए पेश करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है, जैसे कि यह एक आपराधिक मामले में एक भौतिक वस्तु थी।

न्यायिक अधिकारी मूर्ति की दिव्यता को प्रभावित किए बिना या बड़ी संख्या में भक्तों की भावनाओं को आहत किए बिना उसका निरीक्षण करने के लिए एक अधिवक्ता-आयुक्त की प्रतिनियुक्ति कर सकते थे।

मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुपुर जिले के एक मंदिर के अधिकारियों को ‘मूलवर’ की मूर्ति को सत्यापन के लिए पेश करने का आदेश देने के लिए एक निचली अदालत की भी खिंचाई की है।

दरअसल, कुंभकोणम में मूर्ति चोरी के मामलों को देख रहे न्यायिक अधिकारी ने 6 जनवरी को मूर्ति यानी ‘मूलवर’ को निरीक्षण के लिए पेश कर जांच पूरी करने का निर्देश दिया था।

जब मंदिर के कार्यकारी अधिकारियों ने अदालत में पेश की जाने वाली मूर्ति को हटाना शुरू किया, तो लोगों ने इसका विरोध किया और उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।

वास्तव में, ‘मूलवर’ पीठासीन देवता की यह मूर्ति चोरी हो गई थी और बाद में अनुष्ठानों और ‘अगम’ नियमों का पालन करके इसका पता लगाया गया और इसे पुनर्स्थापित किया गया।

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न्यायाधीश ने मूर्ति चोरी के मामले की सुनवाई कर रहे कुंभकोणम की निचली अदालत द्वारा तिरुपुर जिले के सिविरिपलयम में परमशिवम स्वामी मंदिर से संबंधित उक्त मूर्ति को पेश करने का आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति सुरेश ने मूर्ति को पेश करने के कुंभकोणम अदालत के निर्देश के अनुपालन में मंदिर से मूर्ति को फिर से हटाने के अधिकारियों के संभावित कदम को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता के अनुसार, प्राचीन मंदिर में मूर्ति चोरी हो गई थी, बाद में पुलिस ने इसे बरामद किया और संबंधित अदालत के समक्ष पेश किया – कुंभकोणम में मूर्ति चोरी के मामलों से निपटने वाली विशेष अदालत।

इसके बाद, इसे मंदिर के अधिकारियों को सौंप दिया गया और मंदिर में पुनः स्थापित कर दिया गया। बाद में कुम्भाभिषेक भी किया गया। अब इसकी पूजा ग्रामीणों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु करते हैं।

Case No. – W.P.No.130 of 2022 and W.M.P.Nos.136 & 138 of 2022

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