उच्च न्यायलय की महिला वकील ने गैंगरेप के बाद दिया बच्चे को जन्म, Ex.MLA और IAS को बताया आरोपी, कोर्ट में उठाई DNA जांच की मांग-

उच्च न्यायलय की महिला वकील ने गैंगरेप के बाद दिया बच्चे को जन्म, Ex.MLA और IAS को बताया आरोपी, कोर्ट में उठाई DNA जांच की मांग-

हाईकोर्ट की महिला वकील ने आईएएस और पूर्व विधायक पर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगाया है. बता दें कि पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है. जिसके बाद अब डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है. हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई नहीं होने पर महिला ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

Allahabad High Court इलाहाबाद हाईकोर्ट की महिला वकील ने बिहार कैडर के 1997 बैच आईएएस संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर गैंगरेप का आरोप लगाया है।

पीड़िता ने कहा कि गैंगरेप के बाद एक बेटे को जन्म दिया है, उसका पिता कौन है, इसकी जांच करने के लिए DNA टेस्ट किया जाए। महिला ने कहा कि विधायक ने बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया और IAS हंस ने बात करने से ही इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि महिला की सुरक्षा की जाए।

पीड़ित का आरोप- नौकरी और शादी का झांसा देकर गैंगरेप किया

पीड़ित ने याचिका में कहा, “फरवरी 2016 को मैं पटना के गर्दनीबाग में रहने वाले एक सीनियर वकील के पास आई थी। यहीं पर गुलाब यादव से परिचय हुआ था, जो उस वक्त झंझारपुर से राजद के विधायक थे। गुलाब ने राज्य महिला आयोग में सदस्य बनाने का झांसा दिया था। मैं गुलाब के आवास पर बायोडाटा लेकर गई थी। आवास में उसने रेप करने की कोशिश की थी। विरोध करने पर पिस्टल के बल पर रेप किया।”

पीड़िता ने विधायक पर केस करने की तैयारी कर ली थी। इसके बाद विधायक ने उसकी मांग में सिंदूर भरकर कहा कि आज से वह दोनों पति-पत्नी हैं। हालांकि, विधायक पहले से शादीशुदा था, पर उसने पीड़िता से कहा कि वह पहली पत्नी को तलाक दे देगा। विधायक ने कहा कि पीड़िता केस न करे।

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“पुणे के होटल में बुलाकर IAS के साथ किया गैंग रेप”

पीड़िता के मुताबिक, विधायक गुलाब ने एक बार उसे पुणे बुलाया। कहा कि उसका पहली पत्नी से तलाक हो गया है और इसके पेपर्स उसके पास हैं। पीड़िता 8 जुलाई 2017 को पुणे के होटल बेस्टिल में गईं। वहां विधायक ने उसका परिचय IAS संजीव हंस से कराया। दोनों ने लंच के दौरान नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उससे गैंग रेप किया। उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया।

पीड़िता ने कहा कि वीडियो मोबाइल पर भेजकर ब्लैकमेल किया जाता था। कहा जाता था कि मुंह खोलने पर इसे वायरल कर दिया जाएगा। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसने इसकी जानकारी विधायक को दी। उसने जबरदस्ती गर्भपात की दवा खाने को कहा। गुलाब ने अक्टूबर 2017 में पीड़िता का एडमिशन दिल्ली की जुडिशियल क्लासेस में करा दिया और उसे मुखर्जी नगर स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में ठहराया।

“वीडियो की धमकी देकर बार-बार दोनों ने रेप किया”

पीड़िता ने कहा कि गुलाब हमेशा वीडियो वायरल करने का धमकी देता था। 13 फरवरी 2018 को दिल्ली के अशोका होटल में, 14 फरवरी 2018 को दिल्ली के पार्क एवेन्यू होटल में और 27 मार्च 2018 को दिल्ली के ही होटल ली मेरिडियन में गैंग रेप किया। गुलाब के साथ संजीव भी मौजूद रहता था।

“संतान को विधायक ने अपना मानने से इनकार किया, बोला नसबंदी हो चुकी”

महिला ने बताया कि विधायक और IAS दोनों गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी देते थे। इसके बाद पीड़िता मुखर्जीनगर स्थित हॉस्टल खाली करके शालीमार में रूम लेकर रहने लगी। 25 अक्टूबर 2018 को बेटे को जन्म दिया। जब उसने गुलाब को इसकी जानकारी दी तो उसने कहा कि यह उसका बेटा नहीं है। उसकी नसबंदी हो चुकी है। बच्चा IAS हंस का होगा। उधर, IAS हंस ने महिला से बात करने से ही इनकार कर दिया।

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महिला ने कहा कि उसने मामले की शिकायत पटना एसएसपी से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने नवंबर 2021 में दानापुर की अदालत में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की जांच रूपसपुर थाने को सौंपी थी। यहां महिला पुलिस निरीक्षक नहीं होने के चलते जांच महिला थाने शिफ्ट की गई। थानेदार किशोरी सहचरी ने बताया कि 17 दिसंबर को पीड़िता के बयान दर्ज किए। इसकी वीडियोग्राफी भी हुई है।

मामला हाई प्रोफाइल हाईजांच जारी है।

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