मोबाइल कंपनी Xiaomi Technology India को एक बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कंपनी के खिलाफ कर चोरी मामले में आयकर विभाग के 3,700 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि कुर्क करने के कुर्की आदेश को रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने अपने दिए आदेश में Xiaomi Technology India को भारत के बाहर फर्मों को 3,700 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डेपोसिट्स से कोई भी भुगतान करने से रोक दिया है। इसने आयकर विभाग को 31 मार्च से पहले मसौदा मूल्यांकन कार्यवाही पूरी करने का भी आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति एस आर कृष्ण कुमार ने कहा कि कंपनी को FD खातों के Instead में Overdraft लेने और भुगतान करने की अनुमति है।
बेंच ने रेखांकित किया कि प्रधान आयुक्त की सहमति कानून के विपरीत है। इनकम टैक्स विभाग ने केवल इतना कहा है कि राजस्व हित की रक्षा के लिए FD संलग्न करना आवश्यक है और कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है।
बेंच ने कहा कि मंजूरी पर आधारित आदेश को रद्द करने की जरूरत है।