तर्कहीन और अंधाधुंध गिरफ्तारियां मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौहत्या मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत दी

Estimated read time 1 min read

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौहत्या के एक मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। आरोपी को गौहत्या अधिनियम की धारा 3, 5-ए, 5-बी और 8, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 और आईपीसी की धारा 429 के तहत फंसाया गया था। आरोपी ने तर्क दिया कि यह पहली बार था जब उसे इस तरह के मामले में फंसाया गया था और उसे गलत तरीके से फंसाया गया था।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने कहा, “एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा अपनी मर्जी से गिरफ्तारी की जा सकती है। जिस आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के लिए कोई निश्चित अवधि तय नहीं है। अदालतों ने बार-बार कहा है कि गिरफ्तारी पुलिस के लिए अंतिम विकल्प होना चाहिए और इसे उन असाधारण मामलों तक सीमित रखा जाना चाहिए जहां आरोपी को गिरफ्तार करना अनिवार्य है या उससे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। तर्कहीन और अंधाधुंध गिरफ्तारियां मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हैं।

“अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर थे। साथ ही, प्रार्थना का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि “केवल काल्पनिक भय के आधार पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।”

पीठ ने कहा कि यद्यपि आवेदक के खिलाफ मामला दर्ज है/दर्ज होने वाला है, “यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि पुलिस उसे कब गिरफ्तार कर सकती है।”

पीठ ने 1994 के जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट का हवाला दिया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि भारत में पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियाँ पुलिस में भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि लगभग 60 प्रतिशत गिरफ्तारियाँ या तो अनावश्यक थीं या अनुचित थीं और ऐसी अनुचित पुलिस कार्रवाई जेलों के खर्च का 43.2 प्रतिशत हिस्सा थी।

ALSO READ -  सर्वोच्च अदालत ने कहा की न्याय दिलाने में कोर्ट की मदद करना सरकार का पवित्र एवं संवैधानिक दायित्व है-

“व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक बहुत ही कीमती मौलिक अधिकार है और इसे तभी कम किया जाना चाहिए जब यह अनिवार्य हो जाए। न्यायालय ने टिप्पणी की, “विशिष्ट मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अभियुक्त की गिरफ्तारी की जानी चाहिए।”

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने कहा, “मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना और आरोप की प्रकृति और उसके पूर्ववृत्त पर विचार किए बिना, आवेदक सीमित अवधि के लिए अग्रिम जमानत पर रिहा होने का हकदार है… गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को सक्षम न्यायालय के समक्ष धारा 173 (2) सीआरपीसी के तहत पुलिस रिपोर्ट, यदि कोई हो, प्रस्तुत किए जाने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।”

तदनुसार, उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी को मामले की जांच शीघ्रता से समाप्त करने का निर्देश दिया।

वाद शीर्षक – मोहम्मद ताबिस राजा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।

You May Also Like