जावेद ने मुन्ना बनकर किया लव जिहाद, अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई-

डीजीसी क्रिमनल दिलीप अवस्थी का कहना है कि कानपुर में लव जिहाद करने वाले आरोपी को ये पहली सजा है।

चार वर्ष पूर्व कानपुर के ही जूही थाने में आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था, जिसमें सोमवार को अदालत ने आरोपी जावेद उर्फ मुन्ना को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई।

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद Love Jehad पर कानून बनने के बाद अब इसे सख्ती से लागू भी किया जा रहा है। लव जिहाद एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके खात्मे के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है।

उत्तर प्रदेश में आए दिन लव जिहाद के मामले आ रहे थे। भ्रम में फंसाकर हिन्दू युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता है फिर उसे धर्मांतरण करवाकर मुसलमान बना दिया जाता है। लेकिन जबसे उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बना है मामलों में जरूर कमी आई है।

अब ऐसी ही एक खबर कानपुर से सामने आई है जहाँ एक युवक जो इस्लाम मत से ताल्लुकात रखता था उसे अदालत ने लव जिहाद का आरोपी मानते हुए दस वर्ष की जेल की सजा सुनाई है तथा बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है।

आपको बता दें चार वर्ष पूर्व कानपुर Kanpur के ही जूही थाने में आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था, जिसमें सोमवार को अदालत ने आरोपी जावेद उर्फ मुन्ना को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई। डीजीसी क्रिमनल दिलीप अवस्थी का कहना है कि कानपुर में लव जिहाद करने वाले आरोपी को ये पहली सजा है। इसमें अदालत ने बीस हजार का जुर्माना भी तय किया है।

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पूरा मामला 15 मई 2017 का है, जब जूही थाना क्षेत्र की रहने वाली कच्ची बस्ती निवासी किशोरी को जावेद नाम के मुस्लिम युवक ने खुद को हिन्दू बताते हुए झूठे प्रेम जाल में फंसा कर पीड़िता को अपने साथ भगा ले गया था। आरोपी ने अपना नाम मुन्ना बताया था। युवक की मुलाकात किशोरी से होने के बाद दोनो में नजदीकिया बढ़ने लगीं। धीरे-धीरे दोनों में प्रेम संबंध हुआ, आरोपी किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। वहीं बेटी के लापता होने के बाद पीड़ित परिवार जूही थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था।

सोमवार को कानपुर के अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार की अदालत ने आरोपी जावेद उर्फ़ मुन्ना को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई. बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी का कहना है कि जावेद ने मुन्ना बनकर 2017 में बच्ची को अपने जाल में फंसाया था। ये लव जिहाद का मामला था। कानपुर में लव जिहाद के मामले में ये पहली सजा है।

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