न्यायपालिका का प्रशासनिक क्षेत्र में दखल, कानून बनाना सत्ता के बंटवारे के खिलाफ: विधि आयोग अध्यक्ष जस्टिस रितु राज अवस्थी

न्यायपालिका का प्रशासनिक क्षेत्र में दखल, कानून बनाना सत्ता के बंटवारे के खिलाफ: विधि आयोग अध्यक्ष जस्टिस रितु राज अवस्थी

अधिवक्ता परिषद (सुप्रीम कोर्ट इकाई) द्वारा आयोजित एक सेमिनार में बोलते हुए नवनियुक्त विधि आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने कहा कि न्यायिक सक्रियता राज्य की तीनों भुजाओं की शक्ति को अलग करने की अवधारणा को चुनौती देती है।

उन्होंने टिप्पणी की कि न्यायिक सक्रियता के नाम पर, न्यायपालिका प्रशासनिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है और न्यायिक दुस्साहस या अतिक्रमण का जोखिम उठाती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं और अपनी पसंद के कानून बनाते हैं, तो यह न केवल शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों के खिलाफ जाएगा बल्कि इससे कानूनों में अराजकता और अनिश्चितता भी पैदा होगी।

न्यायमूर्ति अवस्थी ने कहा-

“..हमें यह भी समझना चाहिए कि न्यायिक सक्रियता राज्य की तीनों भुजाओं की शक्ति को अलग करने की अवधारणा को चुनौती देती है। कई बार, न्यायिक सक्रियता के नाम पर, न्यायपालिका प्रशासनिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है और न्यायिक दुस्साहस या अतिक्रमण का जोखिम उठाती है। यह जब न्यायिक संयम तस्वीर में आता है। यदि न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं और अपनी पसंद के कानून बनाते हैं, तो यह न केवल शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों के खिलाफ जाएगा बल्कि इसके परिणामस्वरूप कानूनों में अराजकता और अनिश्चितता भी होगी”।

विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका की भूमिका भी पिछले कुछ वर्षों में बदल गई है और अदालतों ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्याय की प्राप्ति में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है।

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उन्होंने कहा की “हाल के वर्षों में, दुनिया भर में अदालतें सत्ता में बढ़ी हैं, और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को इस वैश्विक प्रवृत्ति के एक उदाहरण के रूप में सही ढंग से इंगित किया गया है। बाकी भारत सरकार।”

उन्होंने आगे कहा कि न्यायिक सक्रियता को न्यायमूर्ति वीआर कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पीएन भगवती के प्रयासों के कारण न्याय तक पहुंच को उदार बनाने और वंचित समूहों को राहत देने में सफलता के रूप में देखा जाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि “लोकस स्टैंडी से जनहित याचिका में बदलाव ने भारतीय न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सहभागी और लोकतांत्रिक बना दिया है। इसलिए न्यायिक सक्रियता इस राय का विरोध करती है कि न्यायपालिका एक मात्र दर्शक है।”

जस्टिस रितु राज अवस्थी बुधवार को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ”आजादी के 75 साल बाद न्याय का विचार” विषय पर बोल रहे थे।

जानकारी हो की उन्हें 7 नवंबर को विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

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