Kisan Andolan: प्रदर्शनकारियों को HC की फटकार, कहा – बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल क्यों? और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हथियारों का इस्तेमाल क्यों?

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  • अदालत ने बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए किसानों की खिंचाई की
  • कोर्ट ने कहा की ऐसा लगता है जैसे आप कोई युद्ध लड़ना चाहते है
  • किसान की मौत की जांच में देरी पर पंजाब, हरियाणा की खिंचाई की
  • सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश के नेतृत्व में पैनल का गठन

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आंदोलनकारी किसान नेताओं को “बच्चों को ढाल के रूप में” इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई, जबकि पंजाब और हरियाणा सरकारों को अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने में विफल रहने के लिए आड़े हाथों लिया।

खंडपीठ ने कहा-

“बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है! यह शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक है। बच्चों की उम्र देखें। यह युद्ध जैसी स्थिति थी… उन्होंने (प्रदर्शनकारियों ने) ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, बाद में कहने के लिए कि महिलाएं और बच्चे घायल हो गए।”

अदालत की यह प्रतिक्रिया हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील द्वारा विरोध प्रदर्शन की कई तस्वीरें दिखाए जाने के बाद आई।

कोर्ट ने कहा कि यह बेहद शर्म की बात है कि विरोध प्रदर्शन में बच्चों को आगे किया जा रहा है। अदालत ने कहा, “आप किस तरह के माता-पिता हैं।”

किसान शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए अदालत ने पैनल बनाया-

उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार से यह भी पूछा कि उसने 21 फरवरी को प्रदर्शनकारियों पर गोलियां क्यों चलाईं, इसका औचित्य बताएं। 21 फरवरी को विरोध हिंसक हो गया, जिससे बठिंडा जिले के 22 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने किसान आंदोलन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस मामले में याचिकाकर्ता वकील उदय प्रताप सिंह ने बताया कि अदालत ने किसान शुभकरण सिंह की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।

हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि स्थिति हिंसक हो गई और पुलिस बल को वाटर कैनन, लाठीचार्ज, पेलेट और रबर की गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ा। सरकार ने दावा किया कि 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

पीठ ने शुभकरण सिंह की मौत की जांच में देरी पर भी हरियाणा सरकार की खिंचाई की और इसकी जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश के नेतृत्व में तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया।

अदालत ने कहा, ”स्पष्ट कारणों से मौत की जांच हरियाणा या पंजाब को नहीं दी जा सकती, इसलिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी, जिनकी सहायता पंजाब और हरियाणा के एडीजीपी रैंक के दो सेवानिवृत्त अधिकारी करेंगे।”

पंजाब और हरियाणा के किसानों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी सहित अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए ‘दिल्ली चलो’ विरोध मार्च शुरू किया है। वर्तमान में, वे पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं।

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