बॉम्बे हाई कोर्ट की एक खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव शामिल, ने 2013 में दर्ज एक प्राथमिकी में सेशन अदालत द्वारा धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया था और उसे जीवन भर के लिए कठोर कारावास और 5000 रूपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया जुरमाना ने अदा होने पर चार माह का कठोर कारावास और भुगतना होगा।
मामला उस मामले से जुड़ा है जिसमें विक्टिम एक स्कूल के पीछे मृत पाया गया था। शिकायतकर्ता को सूचित किया गया कि उसके पिता का शव स्कूल के पीछे पड़ा है, जिस पर शिकायतकर्ता अपने चचेरे भाइयों के साथ स्कूल गया। शव की शिनाख्त के बाद उनके सिर पर चोट के निशान दिखे। उसके बगल में लकड़ी का एक डंडा और दूसरा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था। उन्होंने खून से सना एक पत्थर भी देखा जो उसके सिर के पास पड़ा था और उसका चेहरा पूरी तरह से टूट गया था। इसके बाद आईपीसी की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य और लास्ट सीन थ्योरी पर आधारित था। अभियोजन पक्ष ने दो गवाह पेश किए थे, जिन्होंने आरोपी को एक दुकान के पास मृतक को जगाकर रात 9:00 बजे से 9:15 बजे के बीच स्कूल की ओर जाते देखा था। इस बात को आरोपी ने भी स्वीकार किया है।
आरोपी के वकील ने धारा 313 के तहत दिए गए आरोपी के बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि घटना की तारीख को रात 9:00 बजे आरोपी ने मृतक को दुकान के पास सोते हुए देखा, और वाहनों की भारी आवाजाही के कारण और किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए, अपीलकर्ता ने आरोपी को जगाया और उसे सड़क के दूसरी ओर ले गया। इसके बाद आरोपी रात साढ़े नौ बजे वहां से निकला और अपने घर चला गया। वकील ने तर्क दिया कि यह बहुत कम संभावना है कि केवल गवाहों द्वारा दिए गए बयान पर उक्त अपराध आरोपी द्वारा रात 9:00 बजे किया गया हो और उक्त तथ्य को आरोपी द्वारा कभी भी नकारा नहीं जाता है। इसके अलावा, अभियोजन का मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, और ऐसा कोई स्पष्ट, ठोस और अभेद्य साक्ष्य नहीं है जो उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करता हो।
अदालत ने धारा 302 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को खारिज करते हुए कहा कि अपीलकर्ता ने अपनी जानकारी में तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझाया था और अंतिम बार देखे गए सिद्धांत के अलावा कोई अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है जो अपीलकर्ता के अपराध को साबित करता है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने भी अपीलकर्ता की ओर से कोई मकसद साबित नहीं किया है। अपीलकर्ता को दो गवाहों द्वारा मृत्यु के समय से चार घंटे पहले मृतक के साथ देखा गया था।
इसलिए, न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले के तथ्यों में अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए “अंतिम बार एक साथ देखे गए” सिद्धांत के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार नहीं माना जा सकता है।
उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि मृत्यु के दिन, मृतक ने अपने मवेशियों को बेच दिया था और अपने साथ पैसे ले जा रहा था, इसलिए मृतक के किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा लूटे जाने और मारे जाने की संभावना से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है।
अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियोजन पक्ष द्वारा कोई मकसद साबित नहीं किया गया था, आईपीसी की धारा 302, आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है।
केस टाइटल – अक्षय @ छोटा कछार जेडगुले बनाम महाराष्ट्र राज्य
केस नंबर – CRIMINAL APPEAL NO. 706 OF 2017