मद्रास उच्च न्यायालय ने वक्फ संपत्ति बेदखली पर तमिलनाडु राज्य का 2010 का संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम 33, 2010 को वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत अमान्य घोषित किया है और इसलिए यह संविधान के विरुद्ध है।

संशोधन ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को संपदा अधिकारी के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया, जिससे वे तमिलनाडु सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1976 के दायरे में लाए गए वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का आदेश दे सकें।

मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमणकारियों को केवल केंद्रीय कानून में 2013 के संशोधन के बाद स्थापित वक्फ न्यायाधिकरणों के माध्यम से ही बेदखल किया जा सकता है।

यह निर्णय कई रिट याचिकाओं पर आया, जिनमें कहा गया था कि राज्य का 2010 का संशोधन वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रतिकूल है। कुछ अपीलें भी जुड़ी हुई थीं, जो जुलाई 2023 में पारित एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई थीं।

सभी याचिकाकर्ता और अपीलकर्ता या तो किराएदार थे, जिनका पट्टा समाप्त/निर्धारित हो चुका था या उन्हें वक्फ से संबंधित संपत्तियों/परिसरों के संबंध में अतिक्रमणकारी माना जाता था।

याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि संसद ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2013 के माध्यम से वक्फ अधिनियम, 1995 में विशेष रूप से वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे और उनसे बेदखली से निपटने के लिए संशोधन पेश किए और धारा 54 में संशोधन करके स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से ऐसे अतिक्रमणों या अनधिकृत कब्जे से निपटने की प्रक्रिया प्रदान की।

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उन्होंने कहा कि संशोधित धारा 85 के अनुसार सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय और किसी अन्य प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगा दी गई है, जिसमें तमिलनाडु अधिनियम के तहत संपदा अधिकारी का अधिकार भी शामिल होगा।

यह तर्क दिया गया कि चूंकि केंद्रीय अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने के लिए एक व्यापक तंत्र प्रदान करके सभी पहलुओं को कवर करना है, इसलिए चुनौती दी गई तमिलनाडु अधिनियम 2010 अमान्य हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्रीय अधिनियम के साथ टकराव करने वाले किसी भी राज्य के कानून को हटा दिया जाएगा, उन्होंने जोर दिया।

भारत संघ की ओर से उपस्थित भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि संघ ने याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं का समर्थन या विरोध करने वाला कोई हलफनामा दायर नहीं किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य के कानून को चुनौती दिए जाने के कारण संघ को कोई रुख अपनाने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं थी।

राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि राज्य और केंद्रीय दोनों कानून एक साथ काम कर सकते हैं। इस व्यवस्था के तहत, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के सीईओ वक्फ संपत्तियों पर बाहरी अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के लिए राज्य कानून का उपयोग कर सकते हैं। इस बीच, जटिल शीर्षक विवादों से जुड़े मामलों में, सीईओ केंद्रीय कानून के तहत स्थापित न्यायाधिकरण का सहारा ले सकते हैं।

हालांकि, खंडपीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

पीठ ने कहा कि केंद्रीय कानून में 2013 का संशोधन राज्य कानून में 2010 के संशोधन के बाद हुआ था। इसलिए, यह माना जा सकता है कि संसद को राज्य संशोधन के बारे में पता था जब उसने जानबूझकर 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन किया था।

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पीठ ने कहा इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि संसद सभी प्रकार के अतिक्रमणों से निपटना चाहती थी और उस पर कब्ज़ा वापस पाने के संबंध में प्रभावी तंत्र प्रदान करना चाहती थी”।

न्यायालय ने वक्फ बोर्ड/वक्फ की ओर से इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि, यदि न्यायाधिकरण में केवल एक आवेदन किया जाता है, तो यह मुद्दा न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसने कहा कि वक्फ संपत्ति के संबंध में अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने के लिए सिविल कोर्ट, राजस्व न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण की शक्ति को विशेष रूप से बाहर रखा गया है।

पीठ ने निष्कर्ष निकाला, “संसदीय कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसके लिए कानून की एकरूपता और पूरे देश में इसके लागू होने की निरंतरता की आवश्यकता है। इस प्रकार केंद्रीय अधिनियम इस विषय पर एक संपूर्ण संहिता के रूप में बनाया गया है। इस प्रकार, राज्य अधिनियम वक्फ अधिनियम, 1995, जिसे वर्ष 2013 में संशोधित किया गया था, के प्रतिकूल है।” इसने यह भी स्पष्ट किया कि “वक्फ संपत्ति के संबंध में संपदा अधिकारी द्वारा 1976 के अधिनियम 1 का सहारा लेकर की गई कोई भी कार्रवाई न्यायोचित नहीं होगी, असंवैधानिक और शून्य होगी।”

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने माना कि संबंधित वक्फ (वक्फों) द्वारा आवेदन किए जाने पर या अन्यथा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित) के अंतर्गत वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने के हकदार होंगे और न्यायाधिकरण कानून के अनुसार उस पर विचार करेगा।

इसके अलावा, न्यायालय ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को खारिज कर दिया और 2010 के राज्य संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करके अपीलकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया।

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वाद शीर्षक – मोहम्मद हुसैन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य सहित याचिकाओं का समूह

वाद संख्या – 2023 का W.P.No.20553

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