Madras High Court 21598

मद्रास उच्च न्यायालय ने 97 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन बकाया का भुगतान न करने पर तमिलनाडु के अधिकारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल, 2022 को अदालत द्वारा पारित विशिष्ट आदेशों के बावजूद 97 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को 2008 से 2021 तक पेंशन का बकाया भुगतान न करने पर सार्वजनिक (राजनीतिक पेंशन) विभाग के अतिरिक्त सचिव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त को गैर-जमानती वारंट को निष्पादित करने और अतिरिक्त सचिव एंथनीसामी को 8 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। यह निर्देश तिरुवल्लूर जिले के स्वतंत्रता सेनानी एम. वेलु द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर जारी किया गया।

वादी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) का हिस्सा होने के कारण राज्य सरकार की स्वतंत्रता सेनानी पेंशन केवल 2021 से दी गई थी। इसके बाद, उन्होंने उसी वर्ष उच्च न्यायालय में 1987 से पेंशन के बकाए की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की। अप्रैल 2022 में उनके मामले का निपटारा करते समय, न्यायमूर्ति सुमंत को 1987 में उनके द्वारा पेंशन के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि, उन्होंने पाया कि 2009 के एक सरकारी पत्र में 13 दिसंबर, 2008 को उनके द्वारा किए गए आवेदन का संदर्भ था।

इसलिए, न्यायाधीश ने अतिरिक्त सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य सरकार को निर्देश देते हुए रिट याचिका का निपटारा किया कि वे छह सप्ताह की अवधि के भीतर 2008 से 2021 तक पेंशन के बकाए का भुगतान करें या प्रत्येक विलंबित महीने के लिए 6% की दर से ब्याज का भुगतान करें। सरकार ने उनके आदेश के खिलाफ 2023 में रिट अपील दायर की, लेकिन मुख्य न्यायाधीश संजय वी. गंगापुरवाला (अब सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति पी.डी. ऑडिकेसवालु की पहली खंडपीठ ने 28 जून, 2023 को अपील खारिज कर दी। इसके बाद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण वर्तमान अवमानना ​​याचिका दायर की गई।

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अवमानना ​​याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता पी. कुमारेसन ने अदालत को बताया कि सरकार ने अपनी रिट अपील को खारिज किए जाने के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने का फैसला किया है। हालांकि, दलील से प्रभावित न होते हुए न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने बकाया राशि का भुगतान करने के लिए शुरू में 10 दिन का और समय दिया।

जब अवमानना ​​कार्यवाही में अतिरिक्त समय दिए जाने के बाद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो उन्होंने अतिरिक्त सचिव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।

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