उच्चतम कोर्ट ने कहा है कि सिविल मुकदमों के लंबित होने के कारण “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 145” के तहत कार्यवाही को बंद करते हुए मजिस्ट्रेट पक्षकारों या सवालों में संपत्ति पर पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है या कोई निष्कर्ष नहीं लौटा सकता है।
“दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 145” “CrPC Sec 145” उन मामलों में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति से संबंधित है जहां भूमि या पानी से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना है। यह प्रावधान करता है कि ‘जब भी एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य जानकारी से संतुष्ट हो जाता है कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि या पानी या उसकी सीमाओं के संबंध में शांति भंग होने की संभावना है तो वह लिखित रूप में एक आदेश दे, जिसमें उसके संतुष्ट होने का आधार बताया गया हो, और इस तरह के विवाद में संबंधित पक्षों को एक निर्दिष्ट तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से या प्लीडर द्वारा अपने न्यायालय में उपस्थित होने और विवाद के विषय पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के संबंध में उनके संबंधित दावों के लिखित बयान देने की आवश्यकता है।’
वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट ने यह देखते हुए कि इन पक्षों के बीच एक ही संपत्ति के लिए सिविल अदालतों में अलग-अलग मामले विचाराधीन हैं, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 145” “CrPC Sec 145” के तहत शुरू की गई कार्यवाही को छोड़ दिया। हालांकि, ऐसा करते हुए, मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि जब तक सक्षम सिविल कोर्ट कोई अंतिम निर्णय नहीं लेता, तब तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखें। इस विशेष अनुमति याचिका में यह मुद्दा उठाया गया था कि इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र है।
न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 145 के तहत सिविल मुकदमों के लंबित होने के कारण कार्यवाही को छोड़ते समय, विद्वान मजिस्ट्रेट के लिए पक्षकारों या प्रश्न में संपत्ति के लिए उनके अधिकारों के संबंध में कोई भी अवलोकन करने या किसी भी निष्कर्ष को वापस लौटाना उचित नहीं माना जा सकता है।
विद्वान मजिस्ट्रेट ने निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जैसे कि विवादित संपत्ति पर प्रतिवादी का कब्जा नोटिस जारी करने की तारीख से दस्तावेजी साक्ष्य से और उससे दो महीने पहले साबित हुआ था और फिर, यह आदेश देने के लिए भी आगे बढ़े कि दूसरा पक्ष पहले पक्ष के शांतिपूर्ण कब्जे में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि सक्षम सिविल कोर्ट मामले में अंतिम निर्णय नहीं दे देता है, और वह यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।”
एसएलपी का निपटारा करते हुए, बेंच ने कहा कि मजिस्ट्रेट को मामले में कोई निष्कर्ष दर्ज किए बिना सभी प्रासंगिक पहलुओं को सक्षम सिविल कोर्ट के विचार के लिए छोड़ देना चाहिए था।
केस टाइटल – मोहम्मद शाकिर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
केस नंबर – एसएलपी नं 5061 ऑफ 2022