‘मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 145(1) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से पहले अपनी संतुष्टि के आधार बताने की आवश्यकता नहीं है’ – पटना HC

पटना उच्च न्यायालय ने उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 23.05.2023 के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका को खारिज करते हुए, जिसके द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को सीआरपीसी की धारा 145 में परिवर्तित कर दिया गया था, यह माना कि सीआरपीसी की धारा 145(1) के तहत अधिकारिता के प्रयोग की पूर्व शर्त किसी भूमि के संबंध में शांति भंग की आशंका के अस्तित्व के बारे में मजिस्ट्रेट की संतुष्टि है, न कि कार्यवाही तैयार करने वाले आदेश में उनकी ऐसी संतुष्टि के आधारों को बताना या न बताना।

संक्षिप्त तथ्य-

20.03.2023 को, विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि विचाराधीन संपत्ति का प्रबंधन गया पाल ब्राह्मण द्वारा किया जा रहा है। एक बापाजी भैया प्रबंध समिति के सदस्य थे। बाद में, उनके परिवार के सदस्यों ने मंदिर को एक निजी मंदिर बताया और उन्होंने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और एक चारदीवारी खड़ी कर दी। इस प्रकार, उन्हें किसी भी निर्माण कार्य से रोकने तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रार्थना की गई, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे किसी भी तरह से ऐसा कार्य न करें जिससे शांति भंग हो। सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कार्यवाही दिनांक 25.05.2023 के आदेश द्वारा सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्यवाही में परिवर्तित हो गई, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

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याचिकाकर्ता अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर गया द्वारा विविध वाद संख्या 295/2023 में पारित दिनांक 23.05.2023 के आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को सीआरपीसी की धारा 145 में परिवर्तित कर दिया गया है।

व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने Cr. Rev. संख्या 58/2023 दायर की। उपरोक्त मामले को स्वीकार कर लिया गया और विपक्षी पक्षों को नोटिस जारी कर दिए गए। इस बीच, Cr.P.C. की धारा 144 के तहत कार्यवाही Cr.P.C. की धारा 145 के तहत कार्यवाही में परिवर्तित हो गई, जिसके लिए 25.05.2023 का आदेश पारित किया गया, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आदेश से पता चलता है कि शांति भंग होने की कोई आशंका नहीं है और, इस प्रकार, सीआरपीसी की 144 कार्यवाही को सीआरपीसी की 145 कार्यवाही में परिवर्तित करने का कोई कारण या अवसर नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि इस शक्ति का प्रयोग केवल खतरे की आशंका के मामले में किया जा सकता है। हालांकि, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि कोई आशंका या खतरा नहीं था।

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्यवाही को परिवर्तित करने के आदेश में कोई अवैधता नहीं है। इससे पहले भी विवादित भूमि पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी और अंततः 09.02.1990 को रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों/सामग्री के आधार पर विपक्षी पक्ष संख्या 2 के पक्ष में निर्णय लिया गया था।

न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने कहा कि जब जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट मानता है कि शांति भंग होने की संभावना है और इसे रोकने की आवश्यकता है, तो ऐसी परिस्थितियों में सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता कथित तौर पर मंदिर की भूमि पर कब्जा करना चाहता था और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका थी।

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न्यायालय ने पाया कि सीआरपीसी की धारा 145(1) के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की पूर्व शर्त किसी भूमि के संबंध में शांति भंग की आशंका के अस्तित्व के बारे में मजिस्ट्रेट की संतुष्टि है, न कि कार्यवाही तैयार करने के आदेश में उसकी ऐसी संतुष्टि के आधारों को बताना या न बताना। यदि मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर संतुष्ट हो सकता था कि किसी भूमि के संबंध में शांति भंग की आशंका मौजूद है, तो वही सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्यवाही को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है।

पटना उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान आवेदन में कोई योग्यता नहीं है।

वाद शीर्षक – दिप्पू लाल भैया बनाम बिहार राज्य और अन्य
वाद संख्या – आपराधिक विविध संख्या 68972/2023

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