Alexa

‘ALEXA’ पर दोषारोपण नहीं – बॉम्बे HC ने गोवा रिसॉर्ट्स पर ‘एलेक्सा’ की रक्षा के लिए लाउड म्यूजिक पर ₹ 10k लागत लगाई-

गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट ने विला कैलंगुट रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर ₹ 10000 की लागत लगाई है।

रिसॉर्ट्स ने “एलेक्सा” “ALEXA” का बचाव तब किया जब उसे स्थल / स्थान, यानी विला कैलंगुट रिज़ॉर्ट में कथित रूप से तेज़ संगीत बजाने के लिए कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ था।

न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा और न्यायमूर्ति एम एस सोनक की खंडपीठ ने कहा, “इस मुद्दे पर कि कारण बताओ नोटिस में आरोप सही हैं या गलत, उस प्राधिकरण को तय करना होगा जिसने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हालांकि, याचिकाकर्ता के एकतरफा तर्क पर कि आरोप झूठे हैं, कारण बताओ नोटिस को अधिकार क्षेत्र के बिना अलग नहीं किया जा सकता है।”

याचिकाकर्ता-रिसॉर्ट्स की ओर से पेश अधिवक्ता जयंत जे. मुलगांवकर ने प्रस्तुत किया था कि कारण बताओ नोटिस में आरोप अस्पष्ट थे क्योंकि उल्लंघन का कोई विवरण निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

उन्होंने आगे कहा कि कारण बताओ नोटिस में आरोप झूठे हैं और याचिकाकर्ता ने पहले ही यह कहते हुए जवाब दाखिल कर दिया है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया गया था और रिसॉर्ट में मेहमान “एलेक्सा” के माध्यम से संगीत बजा रहे थे।

प्रतिवादी-राज्य की ओर से अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता शुभम प्रोलकर और महाधिवक्ता देवीदास जे. पंगम पेश हुए।

पीठ ने व्यक्त किया कि कारण बताओ नोटिस को अस्पष्ट या किसी विवरण से रहित नहीं कहा जा सकता है जब तक कि याचिकाकर्ता इन घंटों में संगीत चलाने के लिए अधिकृत करने के लिए कोई अनुमति रिकॉर्ड पर नहीं देता है।

ALSO READ -  उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित आदेश रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि यात्री अपने सामान की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं तो रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता -

कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि याचिकाकर्ता अपने मेहमानों और इससे भी ज्यादा एलेक्सा को दोष नहीं दे सकता।

कोर्ट ने कहा –

“माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय के 2000 के ध्वनि प्रदूषण नियमों के प्रवर्तन के मुद्दे पर निर्णय हैं। इस तरह के नियमों के कार्यान्वयन को इस तरह के प्रथम दृष्टया तुच्छ बचाव से निराश नहीं किया जा सकता है।”

अदालत ने लागत लगाते हुए कहा-

“हालांकि, याचिकाकर्ता के आवेदन 01.08.2022 से लंबित हैं, हमें लगता है कि अधिकारियों को पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ कारण बताओ नोटिस और अन्य शिकायतों का निपटान करना चाहिए।”

केस टाइटल – विला कलंगुट रिज़ॉर्ट प्रा लिमिटेड बनाम गोवा राज्य और 6 अन्य
केस नंबर – रिट पेटिशन न 407 ऑफ़ 2022

Translate »
Scroll to Top