[AIIMS Job Scam] मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ही करेगी,सीबीआई नहीं: कलकत्ता उच्च न्यायालय

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), कल्याणी में कथित अनियमित नियुक्तियों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने राज्य पुलिस को मामले में जांच जारी रखने की अनुमति देते हुए कहा,

“वर्तमान मामले में जांच में पक्षपात या चूक का कोई आरोप नहीं है जो जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने का आधार प्रस्तुत कर सकता है।”

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के अनुपालन के मुद्दे पर जांच एजेंसी द्वारा विधिवत ध्यान दिया जाएगा।

इस साल मई में एक सरीफुल इस्लाम द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि भाजपा के नेताओं, कुछ अधिकारियों और एम्स, कल्याणी के निदेशक ने नियुक्तियों के लिए अपने पदों का दुरुपयोग किया। हालांकि, प्राथमिकी और आरोप अखबार की रिपोर्टिंग पर आधारित थे।

नतीजतन, आईपीसी की धारा 420/406/120बी/34 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी एक्ट) की धारा 7/7ए/8/11/13 के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था।

इस बीच मामले में चल रही कार्यवाही, सुजीत चक्रवर्ती नाम के एक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की।

उनके वकील ने तर्क दिया कि चूंकि एम्स का गठन संसद के अधिनियम के तहत किया गया है और यह वित्तीय, कार्यात्मक और प्रशासनिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित है, इसलिए जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए।

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हालांकि, राज्य के वकील ने जनहित याचिका का विरोध किया और कहा कि इस तरह के मामले में राज्य जांच एजेंसी द्वारा जांच करने के लिए कोई कानूनी रोक नहीं है और जांच एजेंसी के खिलाफ पूर्वाग्रह का कोई आरोप नहीं है।

उन्होंने वर्तमान जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता के ठिकाने पर भी सवाल उठाया।

इसके अलावा, सीबीआई के वकील ने एक मुद्दा उठाया कि पीसी अधिनियम की धारा 17 (ए) में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था और उप-निरीक्षक द्वारा जांच उक्त प्रावधान के उल्लंघन में थी।

हालाँकि, पीसी अधिनियम की धारा 17 के अवलोकन पर, अदालत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत एक पुलिस निरीक्षक वर्तमान मामले की जांच करने के लिए सक्षम है।

इसके अलावा, अदालत ने पाया कि पीसी अधिनियम या दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई अधिनियम) के प्रावधानों में से कोई भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों या स्वामित्व वाले या नियंत्रित प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज अपराध की जांच करने के लिए राज्य जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करता है। केंद्र सरकार द्वारा, यदि अन्यथा राज्य जांच एजेंसी को ऐसा करने का अधिकार है।

इसके अलावा, एम्स अधिनियम, 1956, नियम, डीएसपीई अधिनियम और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, अदालत ने कहा कि इन अधिनियमों और नियमों में से कोई भी प्रावधान यह दिखाने के लिए इंगित नहीं किया गया था कि केवल सीबीआई के पास अधिकार क्षेत्र है। ऐसे मामले में अपराध की जांच करने के लिए।

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इसलिए, यह कहते हुए कि राज्य पुलिस ने मामले में जांच की प्रगति को रिकॉर्ड में रखा है और किसी भी पूर्वाग्रह का कोई आरोप नहीं है, अदालत ने कहा कि जनहित याचिका में की गई प्रार्थना की अनुमति देने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया था।

इसी के तहत कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल – सुजीत चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

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