मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पोहरी में कोर्ट के आदेश पर एसडीएम SDM की सरकारी गाड़ी कुर्क कर ली गई. कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है.
प्रस्तुत मामला 2014-2015 का है. उस समय अपर काकेटो डैम के निर्माण की वजह से किसान की सिंचित भूमि डूब क्षेत्र में आ गई थी, जिसका मुआवजा किसान को दिया जाना था.
जानकारी हो की वर्ष 2019 में सिविल कोर्ट ने पोहरी एसडीएम को एक किसान की डूब क्षेत्र में आई जमीन का मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया गया. ऐसे में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी की कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए 19 दिसंबर 2022 को एसडीएम ऑफिस की संपत्ति कुर्क कर किसान को राशि अदा करने का आदेश जारी कर दिया.
कोर्ट ने अमीन को यह कार्रवाई 3 दिन के भीतर पूरी करने का आदेश दिया. कोर्ट के इसी आदेश के पालन में बुधवार को पोहरी एसडीएम की कार की कुर्की की गई है.
बता दें कि यह मामला वर्ष 2014-2015 का है. उस समय अपर ककेटो डैम के निर्माण के कारण बूढ़दा तहसील बैराड़ के किसान संतचरण धाकड़ की सिंचित जमीन डैम के डूब क्षेत्र में आ गई. भू अर्जन अधिकारी, तत्कालीन एसडीएम पोहरी जेएस बघेल और जल संसाधन विभाग के इंजीनियर मेहंदी दत्ता ने किसान संत चरण धाकड़ की जमीन को असिंचित दर्शाया.