PAN 2.0: अतिरिक्त PAN कार्ड? जानें जुर्माना और डुप्लीकेट PAN सरेंडर करने की प्रक्रिया

PAN 2.0: अतिरिक्त PAN कार्ड? जानें जुर्माना और डुप्लीकेट PAN सरेंडर करने की प्रक्रिया

PAN 2.0 प्रोजेक्ट: पैन कार्ड से जुड़े नियमों में सुधार और एकीकृत व्यवस्था

केंद्र सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सभी पैन (पर्मानेंट अकाउंट नंबर) संबंधित सेवाओं को उन्नत ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुधारना और एकीकृत करना है। 1,435 करोड़ रुपये के बजट के साथ, यह पहल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा पैन/टैन सेवाओं को एक ही सिस्टम में एकीकृत करने के लिए की गई है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पैन/टैन आवेदन और प्रबंधन को सरल बनाना, प्रक्रिया के समय को कम करना, करदाताओं के लिए डिजिटल पहुंच और सेवाओं में सुधार करना, और डेटा सुरक्षा को बढ़ाना है।

क्या एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड हो सकते हैं?

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड वैध रूप से नहीं रख सकता। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड जारी हो जाते हैं, तो उसे अतिरिक्त पैन कार्ड(s) को न्यायिक अधिकारी के पास जमा करने की आवश्यकता होती है।

CBDT द्वारा जारी किए गए हालिया FAQs में कहा गया है: “यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो उसे इसे न्यायिक अधिकारी के पास सूचित करना होगा और अतिरिक्त पैन को रद्द/de-activate करवाना होगा।”

डुप्लिकेट पैन कार्ड न जमा करने के परिणाम

यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड रखता है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत, कर अधिकारियों को एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड होने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार है। यह जुर्माना तब लगाया जा सकता है जब कर विभाग इस उल्लंघन को ऑडिट या चेक के दौरान पहचानता है।

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यदि किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त पैन कार्ड हो, तो हो सकता है कि वह इसके कानूनी प्रभावों से अनजान हो। हालांकि, एक बार जब डुप्लिकेट पैन का पता चल जाता है, तो व्यक्ति को इसे ठीक करने की प्रक्रिया शुरू करनी होती है। यदि अतिरिक्त पैन कार्ड जमा नहीं किया जाता है, तो कर विभाग जुर्माना प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

डुप्लिकेट पैन कार्ड को स्वेच्छा से जमा करने के लिए कदम:

ऑनलाइन प्रक्रिया:

  • Protean eGov Technologies Ltd की वेबसाइट पर जाएं और ‘Changes or PAN card correction in existing PAN data/ Reprint of PAN card‘ का फॉर्म ढूंढें।
  • सभी आवश्यक जानकारी भरें और पैन कार्ड विवरण को सही ढंग से सत्यापित करें।
  • ‘Contact Details’ सेक्शन के बाएं मार्जिन पर बॉक्स को चेक करें।
  • उन अतिरिक्त पैन नंबरों को निर्दिष्ट करें जिन्हें आप जमा करना चाहते हैं।
  • समर्थन दस्तावेज़ संलग्न करें, शुल्क का भुगतान करें और पूर्ण फॉर्म सबमिट करें।

ऑफलाइन प्रक्रिया:

  • निकटतम पैन सेवा केंद्र में Form 49A भरें और जमा करें। स्पष्ट रूप से वह पैन नंबर निर्दिष्ट करें जिसे आपको जमा करना है।
  • वैकल्पिक रूप से, क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले न्यायिक अधिकारी को एक लिखित अनुरोध पत्र भेजें। इसमें सभी व्यक्तिगत विवरण, पैन नंबर को रद्द और जो पैन नंबर बनाए रखना है, वह उल्लेख करें।

डुप्लिकेट पैन कार्ड जमा न करने के परिणाम

आयकर अधिनियम की धारा 272B के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो न्यायिक अधिकारी 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। इसलिए, जुर्माना से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप स्वेच्छा से अतिरिक्त पैन कार्ड जमा करें।

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PAN 2.0 परियोजना का विवरण

CBDT ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य नए पैन आवंटन के लिए आवेदन करने वाले करदाताओं के डिजिटल अनुभव को बढ़ाना है। कुछ मुख्य विशेषताएं हैं:

  • सभी प्लेटफार्मों को एक पोर्टल के तहत एकीकृत करना।
  • तेजी से ऑनलाइन सेवाएं और न्यूनतम भौतिक कागजी कार्रवाई।
  • पैन कार्ड को मुफ्त में प्रदान किया जाएगा, और ई-पैन को ईमेल पर भेजा जाएगा।
  • डिजिटल वॉल्ट्स के माध्यम से बेहतर डेटा सुरक्षा और संग्रहण।
  • करदाता के सवालों के लिए समर्पित हेल्पडेस्क और कॉल सेंटर।

PAN 2.0 प्रणाली में संक्रमण मौजूदा पैन कार्ड धारकों के लिए सुचारू होगा। सभी वर्तमान पैन कार्ड पूरी तरह से वैध बने रहेंगे। नए पैन अनुरोध और मौजूदा पैन डेटा में अपडेट को एकीकृत PAN 2.0 पोर्टल के माध्यम से शुरू किया जा सकता है।

निष्कर्ष

PAN 2.0 परियोजना भारत में कराधान प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, यह करदाताओं के लिए पैन कार्ड से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक होना आवश्यक है। एक से अधिक पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है और इसे ठीक नहीं करने पर जुर्माना हो सकता है। सौभाग्यवश, अतिरिक्त पैन कार्ड को जमा करने की प्रक्रिया सरल है, और इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।

यदि आपके पास अतिरिक्त पैन कार्ड है, तो आपके लिए यह सर्वोत्तम होगा कि आप इसे तुरंत अधिकारियों के पास जमा कर दें। ऐसा करने से आप किसी भी कानूनी समस्या से बच सकते हैं और सरकार की डिजिटल कर पंजीकरण प्रणाली के सुचारू संचालन में योगदान कर सकते हैं। ध्यान दें कि नए PAN 2.0 प्रणाली के तहत, प्रक्रिया और भी सरल होगी, जिसमें केंद्रीकृत सेवाएं और कागज रहित विकल्प करदाताओं की सुविधा और कार्यकुशलता को बढ़ाएंगे।

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(विज्ञापन अस्वीकरण: उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति पीएनएन द्वारा प्रदान की गई है। JPLive24 किसी भी तरह से इसकी सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं होगा)

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