पटना हाई कोर्ट ने बिहार के 7 जिलों के जजों को काम व् सुनवाई करने पर भी लगाई रोक; कारण स्पष्ट नहीं-

पटना हाई कोर्ट ने बिहार के 7 जिलों के जजों को काम व् सुनवाई करने पर भी लगाई रोक; कारण स्पष्ट नहीं-

Patna High Court पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सात जिलों के जजों के न्यायिक काम करने पर रोक लगा दी है. ये सभी जज बुधवार से सुनवाई भी नहीं कर सकेंगे. बुधवार से इन सभी 7 जजों को न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया है.

पटना हाई कोर्ट ने बिहार के सात जिलों के जजों को काम करने से रोक दिया है. पटना हाई कोर्ट की ओर से 7 जजों पर बड़ी कार्रवाई की गई है. हाई कोर्ट ने अलग-अलग जिलों में तैनात 7 जजों के किसी भी तरह के न्यायिक काम करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. ये सभी जज बुधवार से सुनवाई भी नहीं करेंगे.

बुधवार 09-02-2022 से इन सभी  7 जजों को सारी न्यायिक तथा प्रशासनिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया है. ये आदेश पटना हाई कोर्ट के महानिबंधक अरुण कुमार की ओर से जारी किया गया है. इसके मुताबिक खगड़िया, मधुबनी, कटिहार, बांका, पटना, रोहतास, और मुजफ्फरपुर के जिला व सत्र न्यायाधीशों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए दे दी गई है.

पटना हाई कोर्ट ने जिन जजों पर न्यायिक काम करने से रोक लगाई है, वो है-

खगड़िया के फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज श्री राज कुमार-ll,

मधुबनी के एडीजे इशरातुल्लाह,

कटिहार के डीएलएसए के सचिव श्री विपुल सिन्हा,

बांका के एडीजे चंद्र मोहन झा,

पटना के एडीजे शत्रुघन सिंह,

रोहतास के एडीजे परिमल कुमार मोहित

मुजफ्फरपुर (पश्चिम) के सब जज सह एसीजेएम सतीश चंद्र

ज्ञात हो की उपरोक्त सभी को पटना उच्च न्यायलय के आदेश द्वारा तत्काल प्रभाव से सभी न्यायिक तथा प्रशासनिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया है.

ALSO READ -  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम: केरल उच्च न्यायालय के छह अधिवक्ता की न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ती
Translate »
Scroll to Top