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पीएम डिग्री विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने बताया कि मुकदमे पर रोक लगाने की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और 29 अगस्त को पोस्ट की गई है।

न्यायालय ने कहा कि वे एसएलपी में नोटिस जारी करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि मामला अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद और भरोसा है कि उच्च न्यायालय उक्त तिथि पर याचिका पर फैसला करेगा।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ केजरीवाल द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार करने के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

मामले की सुनवाई करने वाले अहमदाबाद के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पहले केजरीवाल और सह-आरोपी आप सांसद संजय सिंह को तलब किया था।

वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि मौजूदा मामले में समन आदेश गलत तरीके से जारी किया गया है।

मामले की पृष्ठभूमि बताते हुए सिंघवी ने कहा कि गलत समन आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी.

सत्र न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका पर नोटिस जारी किया और मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की गई, जिसमें मामले को 29 अगस्त के लिए पोस्ट करते हुए अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया।

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सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ख़तरनाक गति से चल रहा है। अगली तारीख 31 अगस्त है। पुनरीक्षण की अगली तारीख 31 अक्टूबर है। ट्रायल कोर्ट इसे सितंबर में भी समाप्त कर सकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीठ ने यह देखते हुए हस्तक्षेप करने में अनिच्छा व्यक्त की कि मामला उच्च न्यायालय के पास है।

विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया, जिन्होंने कहा कि केजरीवाल द्वारा की गई टिप्पणियों में कुछ गलत बातें थीं।

एसजी ने दलील दी कि मामले में तथ्यों का गंभीर दमन हुआ है।
एसजी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अनुमति दी है; हालाँकि, इस तथ्य को केजरीवाल ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में दबा दिया था।

एसजी ने यह भी कहा कि इस मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

पीठ ने अनुरोध पर विचार करते हुए कहा कि उन्हें यह दर्ज करना होगा कि गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल द्वारा कई दलीलें उठाई गई हैं।

उक्त दलीलें उच्च न्यायालय के समक्ष उठाई जा सकती हैं।

मानहानि मामले में विश्वविद्यालय ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय के खिलाफ व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयानों ने उसे बदनाम किया है।

मार्च में, गुजरात उच्च न्यायालय ने पीएम मोदी की डिग्री के विवरण का खुलासा करने के लिए सीआईसी द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया था और केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

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