POCSO आरोपी मुवक्किलों को झूठे बयान देने की सलाह पर आरोपी ‘वकील’ के खिलाफ केस रद्द करने से हाई कोर्ट का इनकार, छह महीने कारावास की सजा बरकरार-

POCSO आरोपी मुवक्किलों को झूठे बयान देने की सलाह पर आरोपी ‘वकील’ के खिलाफ केस रद्द करने से हाई कोर्ट का इनकार, छह महीने कारावास की सजा बरकरार-

जबलपुर बेंच – मध्य प्रदेश हाई कोर्ट Jabalpur Bench Madhya Pradesh High Court ने हाल ही में एक वकील द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर बलात्कार के आरोपी मुवक्किलों और अभियोक्ता को पुलिस और अदालतों से भौतिक तथ्यों को छिपाने की सलाह देने का आरोप लगाया गया था।

विशेष न्यायाधीश (POCSO अधिनियम) और चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मंडला द्वारा वकील पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 19 और 21 के तहत आरोप लगाए गए थे। इन प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसे इस बात की आशंका है कि अधिनियम के तहत अपराध किया गया है, और उसे प्रकट करने में विफल रहता है, उसे छह महीने तक के कारावास की सजा दी जा सकती है।

याचिकाकर्ता का तर्क-

“आवेदक के वकील का कहना है कि आवेदक एक वकील है और उसके द्वारा कुछ भी अवैध नहीं किया गया है, क्योंकि एक वकील होने के नाते यह उसका कर्तव्य है कि वह अपने मुवक्किलों को बेहतर सलाह दे, ताकि उनके पक्ष में बचाव किया जा सके।”

Counsel for the applicant submits that the applicant is an Advocate and nothing illegal has been done by him, because being an Advocate it is his duty to give a better advise to his clients, so as to create defence in their favour. He submits that as such no offence is made out against the present applicant, but trial court has failed to consider this aspect and framed the offence under Section 19 and 21 of the Protection of Children from Sexual Offences Act.

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गवर्नमेंट कौंसिल का तर्क-

इसके विपरीत, राज्य के वकील का कहना है कि सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज अभियोक्ता का बयान, यह स्पष्ट है कि वर्तमान आवेदक हीरालाल धुर्वे इस तथ्य को जानने के बाद कि अपराध किया गया है आरोपी व्यक्तियों ने उन्हें सलाह दी कि वे पुलिस के सामने सही तथ्यों का खुलासा न करें और अभियोजन पक्ष को अदालत के समक्ष झूठा बयान देना भी सिखाएं कि आरोपी व्यक्तियों ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है।

न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने कहा कि निचली अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं है।

“POCSO अधिनियम (The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) की धारा 19 और 21 बहुत विशेष रूप से प्रदान करती है कि यदि किसी व्यक्ति के संज्ञान में नाबालिग लड़की के साथ किए गए अपराध के संबंध में कोई जानकारी आती है, तो उसे तुरंत उसे प्राधिकरण को बताना चाहिए, लेकिन यहां इस मामले में इस तरह की बात जानने के बाद भी आवेदक ने अभियोक्ता को गलत सलाह दी है और उसके खिलाफ इस तरह का अपराध दर्ज किया गया है।”

आवेदक ने 13 जनवरी, 2021 को एक विशेष न्यायाधीश POCSO ACT द्वारा पारित एक आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उस आदेश में, अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार के लिए उसके साथ-साथ उसके आरोपी मुवक्किलों के खिलाफ आरोप तय किए थे।

केस टाइटल – हीरालाल धुर्वे बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य
केस नंबर – Cr.Rev.No.1846/2021
कोरम – न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी

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