जमानत मिलने के बाद कैदियों की रिहाई में देरी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बिंदु बार निर्देश

जमानत मिलने के बाद कैदियों की रिहाई में देरी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बिंदु बार निर्देश

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने उन विचाराधीन कैदियों के मुद्दे पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो जमानत आदेश में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असमर्थता के कारण जमानत Bail का लाभ दिए जाने के बावजूद हिरासत में हैं।

विचाराधीन कैदियों के मुद्दे जो जमानत आदेश में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असमर्थता के कारण जमानत का लाभ दिए जाने के बावजूद हिरासत में हैं पर निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं-

  1. कोर्ट जब एक अंडरट्रायल कैदी/दोषी को जमानत देता है, उसे उसी दिन या अगले दिन जेल अधीक्षक के माध्यम से कैदी को ई-मेल द्वारा जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी भेजनी होगी। जेल अधीक्षक Jail Superintendent को ई-जेल सॉफ्टवेयर e- Jail Software [या कोई अन्य सॉफ्टवेयर जो जेल विभाग द्वारा उपयोग किया जा रहा है] में जमानत देने की डेट दर्ज करनी होगी।
  2. अगर आरोपी को जमानत देने की तारीख से 7 दिनों के भीतर रिहा नहीं किया जाता है, तो यह जेल अधीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह डीएलएसए के सचिव को सूचित करे। वह कैदी के साथ बातचीत करने के लिए पैरा लीगल वालंटियर या जेल विजिटिंग एडवोकेट को नियुक्त कर सकता है और उसकी रिहाई के लिए हर संभव तरीके से कैदी की सहायता करें।
  3. एनआईसी ई-जेल e-jail सॉफ्टवेयर में आवश्यक फ़ील्ड बनाने का प्रयास करेगा ताकि जेल विभाग द्वारा जमानत देने की तारीख और रिहाई की तारीख दर्ज की जा सके और अगर कैदी 7 दिनों के भीतर रिहा नहीं होता है, तो एक स्वचालित ईमेल सचिव, डीएलएसए को भेजा जा सकता है।
  4. सचिव, डी.एल.एस.ए. अभियुक्तों की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए परिवीक्षा अधिकारियों या पैरा लीगल वालंटियर्स की मदद ले सकता है ताकि कैदी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की जा सके जिसे संबंधित कोर्ट के समक्ष जमानत/ज़मानत की शर्त (शर्तों) में ढील देने के अनुरोध किया जा सके।
  5. ऐसे मामलों में जहां अंडरट्रायल या दोषी अनुरोध करता है कि वह एक बार रिहा होने के बाद जमानत बॉन्ड दे सकता है, तो एक उपयुक्त मामले में, अदालत अभियुक्त को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अस्थायी जमानत देने पर विचार कर सकती है ताकि वह ज़मानत बॉन्ड या ज़मानतदार प्रस्तुत कर सके। .
  6. अगर जमानत देने की तारीख से एक महीने के भीतर जमानत बॉन्ड प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो संबंधित न्यायालय इस मामले को स्वतः संज्ञान में ले सकता है और विचार कर सकता है कि क्या जमानत की शर्तों में संशोधन/छूट की आवश्यकता है।
  7. अभियुक्त/दोषी की रिहाई में देरी का एक कारण स्थानीय ज़मानत पर जोर देना है। यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे मामलों में, अदालतें स्थानीय ज़मानत की शर्त नहीं लगा सकती हैं।
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ये निर्देश तीन एमिकस क्यूरी द्वारा अदालत में प्रस्तुत विस्तृत और व्यापक सुझावों का हिस्सा हैं। एएसजी केएम नटराज से चर्चा के बाद अधिवक्ता गौरव अग्रवाल, लिज मैथ्यू और देवांश ए मोहता को एमिकस क्यूरी नियुक्ति किया गया था।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने आदेश में यह भी कहा कि भारत सरकार को नालसा के साथ चर्चा करनी चाहिए कि क्या वह एसएलएसए और डीएलएसए के सचिवों को संरक्षित आधार पर ई-जेल पोर्टल तक पहुंच प्रदान करेगी या नहीं। जेल अधिकारियों के साथ बेहतर अनुवर्ती कार्रवाई की सुविधा प्रदान करेगा।

एएसजी केएम नटराज ने पीठ को आश्वासन दिया कि अनुमति देने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि वे निर्देश मांगेंगे और सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में वापस आएंगे।

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्ली बार्गेनिंग, कंपाउंडिंग ऑफ क्राइम और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के जरिए मामलों के निस्तारण पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे।

अदालत की सहायता करने में एमिकस क्यूरी की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देते हुए न्यायमूर्ति कौल ने कहा, “एमिकस क्यूरी और एएसजी इस मुद्दे को हल करने के लिए जितना काम किया जा सकता था, उससे कहीं अधिक काम कर रहे हैं।“

कोर्ट ने सुनवाई मार्च तक के लिए टाल दी।

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