सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने आज चिकित्सा पेशेवरों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 Consumer Protection Act, 1986 (सीपीए) के दायरे में रखने वाले अपने फैसले को बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया और कहा कि अधिनियम के तहत कानूनी पेशेवरों Legal Professionals के अलावा अन्य पेशेवरों को शामिल करने के सवालों पर बाद में उचित मामले में विचार किया जा सकता है।
14 मई, 2023 को, यह मानते हुए कि अधिवक्ताओं को सेवाओं की कमी के लिए सीपीए के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और ऐसी सेवाएं अधिनियम के दायरे में नहीं आती हैं, सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय चिकित्सा संघ बनाम वीपी शांता (1995) में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मामले को तीन न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेज दिया था।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहते हुए संदर्भ का निपटारा किया, “यह सवाल कि क्या कानूनी पेशेवरों के अलावा अन्य पेशेवरों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कवर किया जा सकता है, इस पर उचित मामलों में विचार किया जा सकता है, जिसका तथ्यात्मक आधार हो।”
बार ऑफ इंडियन लॉयर्स बनाम डी. के. गांधी (2024) में खंडपीठ ने तर्क दिया था कि कानूनी पेशा एक ऐसा पेशा है जिसकी तुलना अन्य पेशों से नहीं की जा सकती, इसलिए इसे सीपीए के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। न्यायालय ने इसके अतिरिक्त कहा था कि वी.पी. शांता के मामले में लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए तथा एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए। वी.पी. शांता ने माना था कि चिकित्सा पेशेवरों को सीपीए के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने आज टिप्पणी की कि उस निर्णय में दिया गया संदर्भ “आवश्यक नहीं” था। इसने कहा, “खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यह प्रश्न कि क्या किसी पेशे को व्यवसाय या व्यापार माना जा सकता है तथा इसलिए, धारा 2(1)(ओ) के तहत परिभाषा के दायरे में आता है, पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।”
न्यायालय ने टिप्पणी की “हमें लगता है कि न्यायालय के समक्ष मुद्दा कानूनी पेशे से संबंधित था और न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में निष्कर्ष निकाला कि कानूनी पेशा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। चूंकि न्यायालय ने उपरोक्त निष्कर्ष निकाला है, शांता में इस न्यायालय के निष्कर्ष के बावजूद, संदर्भ आवश्यक नहीं था।”
उपरोक्त के मद्देनजर, न्यायालय ने संदर्भ का निपटारा कर दिया।
वाद शीर्षक – बार ऑफ इंडियन लॉयर्स बनाम डी. के. गांधी
वाद संख्या – सी.ए. संख्या 2646/2009
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