सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) के आचरण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगा।
प्रस्तुत मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि बहुत चिंता का विषय है, जहां तक इस न्यायालय के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की जिम्मेदारी का सवाल है। एक वरिष्ठ और उसके कनिष्ठ के बीच विवाद के अलावा, जैसा कि रिकॉर्ड पर दायर हलफनामों से पता चलता है, चिंता का विषय एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड का आचरण है, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश IV के नियम 10 के स्पष्टीकरण (ए) के प्रकाश में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है, क्योंकि कोई भी वादी एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को नियुक्त किए बिना इस न्यायालय के समक्ष अपनी शिकायत का निवारण नहीं कर सकता है। इसलिए, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के आचरण के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार करना आवश्यक है।
इस संबंध में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एओआर एसोसिएशन से सहायता मांगी और वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर को न्यायमित्र नियुक्त किया।
कोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय के खिलाफ एक आपराधिक मामले में विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसकी प्रक्रिया में उपस्थित अधिवक्ताओं द्वारा कुछ तथ्यों को दबा दिया गया था।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा, “एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है, क्योंकि कोई भी वादी एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की मदद के बिना इस न्यायालय के समक्ष अपनी शिकायत का निवारण नहीं कर सकता है। इसलिए, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) के आचरण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने पर विचार करना आवश्यक है।”
वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा की ओर से पेश हुईं, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण एक शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए।
यह मामला ट्रायल कोर्ट द्वारा एक व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने से संबंधित है, जिसमें उसे 30 साल की सजा सुनाई गई है। “उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया। इसके बाद, इस न्यायालय ने… विशेष रूप से यह देखते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया कि याचिकाकर्ता को बिना किसी छूट के 30 साल की आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी। इस विशेष अनुमति याचिका को दाखिल करते समय इन तथ्यों को दबा दिया गया था,” सर्वोच्च न्यायालय ने 2 सितंबर, 2024 को एक आदेश में उल्लेख किया।
न्यायालय ने उस आदेश में कहा, जबकि दोषसिद्धि के आदेश का संदर्भ था, यह खुलासा नहीं किया गया था कि सजा 30 साल की निश्चित अवधि के लिए थी। न्यायालय ने इसे “विशेष अनुमति याचिका दाखिल करते समय की गई सामग्री की गलत बयानी का बहुत गंभीर और घोर मामला” कहा। न्यायालय ने रजिस्ट्री से एओआर जयदीप पति को नोटिस जारी करने को कहा। पति को अपने आचरण को स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
इस मामले की 30 सितंबर को फिर से सुनवाई हुई और पीठ ने पाया कि एओआर जयदीप पति ने हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें इसकी सामग्री को “कम से कम चौंकाने वाला” कहा गया था। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि वह बाद में उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करेगा। उस दिन, न्यायालय ने मामले में स्थायी वकील के रूप में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा को नोटिस जारी किया, जिसमें उनसे पाटी द्वारा दायर हलफनामे की सामग्री को स्पष्ट करने के लिए कहा गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसने “कम से कम” आधा दर्जन मामलों में देखा है कि दोषियों की समयपूर्व रिहाई की राहत की मांग करते हुए दायर की गई “रिट याचिकाओं और विशेष अनुमति याचिकाओं में स्पष्ट रूप से झूठे बयान दिए गए थे।”
न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के अध्यक्ष से न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया। 21 सितंबर को न्यायालय ने मल्होत्रा द्वारा दायर हलफनामे का अवलोकन किया और इसकी सामग्री से असंतुष्ट दिखाई दिया। पीठ ने अरोड़ा के इस कथन को रिकॉर्ड पर लिया कि “बेहतर हलफनामा” दायर किया जाएगा। “हमने विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ऋषि मल्होत्रा के हलफनामे का अवलोकन किया है। उनका प्रतिनिधित्व करने वाली विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा है कि बेहतर हलफनामा दायर किया जाएगा।”
न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामला “इस न्यायालय के एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड की जिम्मेदारी के संबंध में बहुत चिंता का विषय है।” इसने आगे कहा, “वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच विवाद के अलावा, जैसा कि रिकॉर्ड पर दायर हलफनामों से पता चलता है, चिंता का विषय एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड का आचरण है, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश IV के नियम 10 के स्पष्टीकरण (ए) के प्रकाश में।”
नियम 10 आदेश 4 स्पष्टीकरण (ए) में कहा गया है कि “मामले की कार्यवाही में आगे किसी भी भागीदारी के बिना एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा केवल नाम उधार देना” एक एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के लिए अनुचित आचरण या कदाचार माना जाएगा।
हलफनामों सहित पूरी कार्यवाही की प्रतियां एमिकस क्यूरी को भेजने का निर्देश दिया गया। न्यायालय ने कहा कि “यह उचित होगा” यदि SCAORA के पदाधिकारी नियुक्त एमिकस क्यूरी के साथ बातचीत करें ताकि वे सहमत दिशा-निर्देशों के साथ सामने आ सकें।
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर, 2024 को तय की है।
वाद शीर्षक – जितेन्द्र उर्फ कल्ला बनाम राज्य (सरकार) एनसीटी दिल्ली और अन्य